Ration Card: यूपी में इन लोगों का बंद हो सकता है मुफ्त राशन, कई कार्डधारकों से हो गई बड़ी भूल
मीरजापुर के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपने 31 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपको अनाज नहीं मिलेगा। जनपद में 272894 यूनिट धारकों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है। संयुक्त सचिव खाद्य ने तीन माह तक खाद्यान्न निलंबित करने का निर्देश दिया है और केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड निरस्त करने की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अगर आप ने अभी तक कोटे की दुकान में ई पास मशीन पर अंगूठा लगाकर ई-केवाइसी नहीं कराया है, तो 31 अगस्त तक अवश्य करा लें। अन्यथा ई-केवाइसी के अभाव में कार्डधारक अनाज से वंचित हो सकते हैं।
जनपद में 2,72,894 यूनिट धारकों ने अभी तक केवाइसी नहीं कराया है। हालांकि 19,14,454 में से 16,41,560 यूनिटधारक केवाइसी करा चुके हैं। इसके लिए कार्डधारकों को महज कोटे की दुकान पर जाकर ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाना होगा, इसके बाद स्वत: केवाइसी हो जाएगा।
ई-केवाइसी के लिए अवशेष राशनकार्ड लाभार्थियों का खाद्यान्न अग्रिम तीन माह तक निलंबित करने का निर्देश संयुक्त सचिव खाद्य व रसद असीम कुमार सिंह ने दिया है। हालांकि इसमें शुन्य से पांच आयु वर्ग के बच्चों को छूट प्रदान किया है। इन तीन माह में भी ई केवाइसी नहीं कराने पर राशन कार्ड को निरस्त करने की चेतावनी भी दी है।
डीएसओ संजय प्रसाद बरनवाल के अनुसार जनपद में लगभग 4,53,710 कार्डधारकों को प्रतिमाह अनाज का वितरण किया जा रहा है। इसमें से 69,665 अंत्योदय कार्डधारक और 3,84,045 पात्रगृहस्थी कार्डधारक हैं।
इसमें 19,14,454 यूनिटधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय कार्डधारक को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल (35 किग्रा) खाद्यान्न मिलता है।
पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दो किग्रा गेहूं एवं तीन किग्रा फोर्टीफाइड चावल (पांच किग्रा प्रति यूनिट) खाद्यान्न वितरण होता है। ई वेईंग लिंक्ड ई पास मशीन से वितरण सुबह छह बजे से रात्रि नौ बजे तक जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की निगरानी में वितरण कराया जाता है।
जनपद में 2,72,894 यूनिट धारकों ने अभी तक केवाइसी नहीं कराया है। ई केवाईसी के अभाव में सितंबर में अनाज नहीं मिलेगा। तीन माह में भी ई केवाइसी नहीं कराने पर राशन कार्ड को निरस्त हो सकता है। -संजय प्रसाद बरनवाल, जिला पूर्ति अधिकारी।
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