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Mirzapur: मीरजापुर में चार क्रशर प्लांट सीज, NGT ने लगाया 65 लाख का जुर्माना

Mirzapur एनजीटी ने नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे रामपुर ढबही गांव के चार क्रशर प्लांटों को सीज कर दिया है। एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच के लिए निर्देशित किया था। रामपुर ढबही गांव में संचालित मेसर्स एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड केके कंस्ट्रक्शन मारुति नंदन व शिव शक्ति क्रशर प्लांट की जांच के लिए एनजीटी ने एसडीएम चुनार के नेतृत्व में टीम गठित की थी।

By Anand Kumar Edited By: Swati Singh Updated: Thu, 08 Feb 2024 12:10 PM (IST)
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मीरजापुर में चार क्रशर प्लांट सीज, NGT ने लगाया 65 लाख का जुर्माना

संवाद सूत्र, मीरजापुर। एनजीटी ने नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे रामपुर ढबही गांव के चार क्रशर प्लांटों को सीज कर दिया है। साथ ही एसडीएम चुनार को 65 लाख रुपये जुर्माना वसूलने को निर्देश दिया है। एकली गांव की हेमलता देवी व अन्य ने एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि रामपुर ढबही गांव में बने क्रशर प्लांट मानक के अनुसार संचालित नहीं हो रहे हैं।

एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच के लिए निर्देशित किया था। रामपुर ढबही गांव में संचालित मेसर्स एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, केके कंस्ट्रक्शन, मारुति नंदन व शिव शक्ति क्रशर प्लांट की जांच के लिए एनजीटी ने एसडीएम चुनार के नेतृत्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व भूतत्व खनिकर्म की टीम गठित करते हुए जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया था।

नहीं है प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था

जांच के बाद टीम ने मारुति नंदन क्रशर प्लांट पर 39 लाख व 26 लाख रुपये लगभग मेसर्स एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड दो अन्य को मिलाकर जुर्माना लगाया है। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि क्रशर प्लांट की ओर से केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यवस्था नहीं है।

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