हाईकोर्ट के आदेश पर थानाध्यक्ष व दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मियों पर मुकदमा, पढ़ें क्या है पूरा मामला
UP News उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में हाई कोर्ट के आदेश पर जिगना थाने के प्रभारी निरीक्षक उप निरीक्षक सहित पांच पुलिसकर्मियों और तीन अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर महिलाओं के साथ अभद्रता और जमीन पर कब्जा कराने के आरोप हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन मामला दर्ज नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
संवाद सूत्र, (मीरजापुर)। हाई कोर्ट के आदेश पर जिगना थाने के प्रभारी निरीक्षक व उप निरीक्षक सहित पांच पुलिसकर्मियों तथा तीन अन्य के खिलाफ सोमवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर महिलाओं के साथ अभद्रता व जमीन पर कब्जा कराने के आरोप हैं।
क्षेत्र के भौरूपुर साटनपट्टी गांव के सभाशंकर दुबे ने बीते 13 जुलाई को पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपकर आरोप लगाया था कि विपक्षियों की शह पर इलाकाई पुलिस ने उनकी जमीन पर कब्जा कराने के लिए घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता व तोड़फोड़ की।
पुलिस अधीक्षक व मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी मामला दर्ज नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। बीते 18 सितंबर को हाई कोर्ट ने थाना प्रभारी शैलेश राय, उप निरीक्षक सुभाष यादव समेत पांच पुलिसकर्मियों के अलावा भौरूपुर साटनपट्टी गांव निवासी बसंती देवी व उसके दो बेटों दयासागर व सुख सागर के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।
पुलिस क्षेत्राधिकारी लालगंज एके सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी व एक उप निरीक्षक सहित आठ अन्य पर न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
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