Move to Jagran APP

मुरादाबाद में मासूम से कुकर्म के दोषी को 10 साल की कैद, जुर्माना भी देना होगा

Moradabad Bhojpur UP छह साल के बच्चे संग कुकर्म करने के आरोपित को कोर्ट ने 10 साल की कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पोक्सो एक्ट की एडीजी कोर्ट नंबर तीन ने सौरभ को दस वर्ष का कारावास व 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।

By Narendra KumarEdited By: Updated: Sun, 07 Mar 2021 09:30 AM (IST)
Hero Image
10 साल की कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मुरादाबाद, जेएनएन। छह साल के बच्चे संग कुकर्म करने के आरोपित को कोर्ट ने 10 साल की कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

भोजपपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले छह वर्षीय एक बच्चे के पिता ने 11 अप्रैल 2018 को थाने में तहरीर दी। बताया कि दोपहर के वक्त उसका बेटा घर के पास खेल रहा था। तभी गांव का ही सौरभ वहां पहुंच गया। बच्चे को बहला फुसला कर वह अपने साथ ले गए। इसके बाद आरोपित ने मासूम संग कुकर्म किया। तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ अभियोग दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। करीब चार साल तक आरोपित के खिलाफ मुकदमा चला। पुलिस ने प्राथमिकता के आधार पर मुकदमे की विवेचना की। मुकदमा वादी पक्ष के तर्कों व पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने माना कि सौरभ कुकर्म का दोषी है। इसके आधार पर पोक्सो एक्ट की एडीजी कोर्ट नंबर तीन ने सौरभ को दस वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें:-

Indian Railways : मुरादाबाद मंडल में इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बनाई जा रही साइडिंग, कारोबार‍ियों को होगा फायदा

Moradabad Today Horoscope : संपत्ति खरीदने के ल‍िए आज का द‍िन है शुभ, पर‍िवार में रहेगा खुशनुमा माहौल, जान‍िए क्‍या कहते हैं आपके स‍ितारे

पत‍ि की मौत के बाद भाभी को हसीन सपने द‍िखाने लगा देवर, झांसा देकर लूट ली आबरू

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।