Abdullah Birth Certificate : सांसद आजम खां के खिलाफ जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब 24 को होगी सुनवाई
Abdullah Birth Certificate सांसद आजम खां के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र के मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 24 सितंबर को होगी। दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला सांसद के बेटे अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि से जुड़ा है।
By Narendra KumarEdited By: Updated: Wed, 22 Sep 2021 06:06 AM (IST)
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Abdullah Birth Certificate : रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र के मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए अब 24 सितंबर की तारीख नियत की है। दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला सांसद के बेटे अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि से जुड़ा है। अब्दुल्ला ने वर्ष 2017 में स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके मुकाबले प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां नवेद मियां ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला की उम्र कम है और वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। लेकिन, निर्वाचन अधिकारी ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी थी। तब अब्दुल्ला चुनाव जीत गए, लेकिन बाद में नवेद मियां ने अब्दुल्ला की उम्र के शैक्षिक प्रमाण पत्र हासिल कर लिए, जिसमें उनकी उम्र 25 साल से कम थी। इसी को आधार बनाकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी रद कर दी थी। इसके बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में सांसद, उनकी पत्नी शहर विधायक डाॅ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने की धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसमें पहली गवाही भाजपा नेता आकाश सक्सेना की हो चुकी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि इसमें दूसरी गवाही सेंटपाल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक की होनी है। इसी स्कूल से अब्दुल्ला ने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की थी। प्रधानाचार्य मंगलवार को बयान के लिए कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अदालत की व्यस्तता के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब 24 सितंबर को सुनवाई होगी।
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