बांग्लादेशी नागरिक को कोर्ट ने सुनाई कैद की सजा, दो साल पहले फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड संग हुआ था गिरफ्तार
Bangladeshi Citizen Punished मुरादाबद में अवैध तरीके से प्रवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिका को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। आरोपित के पास से फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड मिला था। बुधवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।
By JagranEdited By: Samanvay PandeyUpdated: Thu, 29 Sep 2022 09:16 AM (IST)
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Bangladeshi Citizen Punished : मुरादाबद में अवैध तरीके से प्रवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिका को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। आरोपित के पास से फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड मिला था। बुधवार को सीजेएम कोर्ट ने बंग्लादेशी नागरिक को दोषी करार देते हुए छह वर्ष तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।
मुरादाबाद में अवैध तरीके से रह रहा था बांग्लादेशी नागरिक
मुरादाबाद की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 15 जून 2020 अवैध तरीके से रामगंगा विहार में बांग्लादेशी नागरिकों के प्रवास करने की सूचना मिली थी। जिसके बाद तत्कालीन दारोगा प्रवीण कुमार ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए छापेमारी की।
टीडीआइ सिटी के नाम पर था पासपोर्ट और आधार कार्ड
इस दौरान साईं मंदिर रोड पर एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए युवक की तलाशी के दौरान हयारुल निवासी टीडीआइ सिटी रामगंगा विहार सिविल लाइंस के नाम से पासपोर्ट और आधार कार्ड मिला था। आरोपित चार से रामगंगा विहार में रहकर मजदूरी का काम कर रहा था।जानें क्या था युवक का असली नाम
इस दौरान पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपित का असली नाम खैरूल निवासी मुखसली थाना सतखीरा बांग्लादेश बताया। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित खैरूल को दोषी ठहराते हुए छह वर्ष तीन माह के कारावास की सजा सुनाई।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।