नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया
नाबालिग से सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर अदालत ने 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
By Samanvay PandeyEdited By: Updated: Thu, 01 Apr 2021 07:14 PM (IST)
मुरादाबाद, जेएनएन। नाबालिग से सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर अदालत ने 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों युवक जमानत पर जेल से बाहर थे। अदालत के फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया। मामला अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान की 16 वर्षीय बेटी एक मई 2015 की शाम को शौच के लिए जंगल गई थी। गांव के ही दो युवक सुरेश व मोहनलाल ने उसे पकड़ लिया था तथा सामुहिक दुष्कर्म किया था। घर आकर पीड़िता ने स्वजन को घटना की जानकारी दी थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुरेश व मोहनलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर छूट आए। अब यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चल रहा था। गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने दोनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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