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Dog Registration : अब कुत्ता पालना नहीं आसान- करना होगा जरूर यह काम- नहीं तो इतने हजार रुपये का लगेगा जुर्माना

अगर बिना पंजीयन के कुत्ता पालते पाए गए तो एक हजार रुपये जुर्माना पंजीयन शुल्क से अलग लगेगा। 30 जून तक जुर्माना राशि एक हजार रुपये रहेगी। एक जुलाई से और अधिक बढ़ जाएगा और एक हजार रुपये जुर्माना के अलावा प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये और जुड़ते जाएंगे। यानी एक जुलाई से चार दिन पंजीयन में लेट हुए तो 1400 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

By Tej Prakash Saini Edited By: Mohammed Ammar Updated: Sat, 04 May 2024 09:45 PM (IST)
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Dog Registration : पालतू कुत्तों के पंजीयन पर आज से एक हजार रुपये जुर्माना भी
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : पालतू कुत्तों का पंजीयन नहीं कराने वालों पर अब जुर्माना की मार पड़ने वाली है। छह मई यानि सोमवार से गैर प्रतिबंधित पालतू कुत्ते की ऊंचाई व नस्ल के आधार पर पूर्व में निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ एक हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। यह जुर्माना दोनों तरह से लगेगा।

जिसमें शहर सभी नौ जोन में लगे 70 सुपरवाइजरों को बिना पंजीयन वाले कुत्ता पालकों पर नजर रखनी होगी। अगर बिना पंजीयन के कुत्ता पालते पाए गए तो एक हजार रुपये जुर्माना पंजीयन शुल्क से अलग लगेगा। 30 जून तक जुर्माना राशि एक हजार रुपये रहेगी। एक जुलाई से और अधिक बढ़ जाएगा और एक हजार रुपये जुर्माना के अलावा प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये और जुड़ते जाएंगे। यानी एक जुलाई से चार दिन पंजीयन में लेट हुए तो 1400 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। यह जुर्माना भरकर ही पंजीयन होगा।

अब तक महज एक प्रतिबंधित कुत्ते की नसबंदी

नगर निगम वैसे तो मार्च व अप्रैल माह में 254 कुत्तों का पंजीयन हो चुका है। लेकिन, इनमें 23 प्रतिबंधित कुत्तों में अभी एक का ही पंजीयन हुआ है। प्रतिबंधित कुत्तों का पंजीयन बधियाकरण के बाद ही होगा। जिसमें प्रतिबंधित कुत्ता रोटविलर का बधियाकरण बुद्धि विहार के एक चिकित्सक ने किया। जिसका प्रमाण दिखाने के बाद नगर निगम ने प्रतिबंधित कुत्ते का पंजीयन किया है।

पंजीयन शुल्क व अन्य जरूरी शर्त

-दो फीट से ऊंचाई तक कुत्ते का पंजीयन शुल्क-1000

-दो फीट से ऊपर ऊंचाई वाले कुत्ते का पंजीयन शुल्क-2500

- ब्रीडिंग या बेचने पर पर पंजीयन शुल्क ऊंचाई के अनुसार 1000 से 2500 तक।

-पंजीयन के लिए मालिक का आधार कार्ड, कुत्ते का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र व कुत्ते का फोटो।

-पंजीयन नहीं कराने का दोष सिद्ध होने पर 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।

-30 जून के बाद निर्धारित जुर्माना शुल्क के साथ प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये और जुर्माना बढ़ता जाएगा।

-डाग मेला आयोजित करने वालों को 1000 रुपये शुल्क जमा करके अनुमति लेनी पड़ेगी।

- बायलाज लागू होने के बाद से प्रतिबंधित कुत्तों को पालने की अनुमति नहीं है।

- पहले से पल रहे प्रतिबंधित कुत्तों की नस्ल का बधियाकरण करा इसका प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य।

पंजीयन शुल्क के साथ अब एक हजार रुपये लेट फीस के रूप में 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। 30 जून के बाद जुर्माना के साथ प्रतिदिन का 100 रुपये भी जुड़ता जाएगा।

- डा.सुनील दोहरे, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी

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