Haridwar Highway Jam Case : छजलैट मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में तत्कालीन थानाध्यक्ष ने दर्ज कराए बयान, 23 को फिर होगी सुनवाई
Moradabad-Haridwar Highway Jam Case एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से आरोपित आजम और अब्दुल्ला की हुई पेशी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के लिए इस मामले में 23 फरवरी तारीख दी है। दो आरोपित सपा विधायक कोर्ट में पेश नहीं हुए।
By Narendra KumarEdited By: Updated: Wed, 17 Feb 2021 07:19 AM (IST)
मुरादाबाद, जेएनएन। छजलैट थाना क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे जाम करने के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मुकदमे में सबसे अहम गवाही मुकदमा वादी व तत्कालीन थानाध्यक्ष ने दर्ज कराई। कोर्ट में इस मुकदमे के आरोपित रामपुर के सांसद आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की वीडियो कांफ्रेंंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 फरवरी की दी है।
अधिवक्ता शहनवाब सिब्तेन ने बताया कि साल 2008 में रामपुर से विधायक आजम खां के वाहन को चेकिंग के विरोध में छजलैट पुलिस के खिलाफ सपा नेताओं पर हरिद्वार हाईवे जाम कर प्रदर्शन करने के आरोप लगे थे। इस मामले में पुलिस ने रामपुर के सांसद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सपा से देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नूरपुर से विधायक नईमउल हसन, अमरोहा देहात से विधायक महबूब अली, सपा नेता राजकुमार प्रजापति, राजेश यादव के साथ अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस मुकदमे में सबसे अहम गवाह और मुकदमावादी तत्कालीन छजलैट थानाध्यक्ष बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पहुंचे। हालांकि अभी उनके पूरे बयान कोर्ट में दर्ज नहीं हुए हैं। वहीं इस मामले के आरोपित देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, सपा नेता राजकुमार प्रजापति, राजेश यादव कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख दी है। जबकि जो दो आरोपित सपा विधायक कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र कोर्ट दिया गया।
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