Abdullah Azam: अब्दुल्ला आजम की वास्तविक उम्र के मामले में सुनवाई टली, दस्तावेज दाखिल करने के लिए मांगा गया समय
Abdullah Azam Khan समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई कल 14 दिसंबर के लिए टाल दी गई है। दरअसल गुरुवार को अभियोजन पक्ष की ओर से जवाब दाखिल किया जाना था लेकिन कोर्ट से इस मामले में अभियोजन ने फिर समय देने की मांग की। इसको देखते हुए कोर्ट ने आगे का समय दे दिया है।
By Ritesh DwivediEdited By: Swati SinghUpdated: Fri, 08 Dec 2023 10:28 AM (IST)
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गुरुवार को अभियोजन पक्ष की ओर से जवाब दाखिल किया जाना था, लेकिन कोर्ट से इस मामले में अभियोजन ने फिर समय देने की मांग की।
अभियोजन की मांग पर कोर्ट ने समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख दी है। 2008 में छजलैट में हाईवे जाम करने के मामले में सपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।
अब्दुल्ला ने खुद को बताया था नाबालिग
इस मामले में दोषी अब्दुल्ला आजम ने खुद को घटना के समय नाबालिग बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उम्र निर्धारण के मामले में सुनवाई के लिए आदेश दिया था। बीते बुधवार को अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में पेश होकर उम्र से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश किए थे। इस मामले में जवाब देने के लिए अभियोजन की ओर से समय मांगा गया था। जिस पर कोर्ट ने एक दिन का समय दिया था।कोर्ट में नहीं पेश किए गए दस्तावेज
गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अजय कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि अभियोजन पक्ष को इस मामले में दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने थे। लेकिन तैयारी पूरी न होने के कारण अभियोजन ने इस मामले में कोर्ट से समय देने की पुन: मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने समय प्रदान करते हुए इस मामले में सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख दी है।
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