बाल विवाह कराने वाला इमाम गिरफ्तार, 11 साल की बच्ची का 33 साल के युवक से कराया था निकाह
Moradabad Child Marriage Case मुरादाबाद के मूंढापांडे में बच्ची का युवक के साथ निकाह पढ़वाने वाले इमाम समेत दो लाेगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया है। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपित में नाबालिग से निकाह करने वाला फैसल है।
By Ritesh DwivediEdited By: Samanvay PandeyUpdated: Mon, 07 Nov 2022 07:10 AM (IST)
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Moradabad Child Marriage Case : मुरादाबाद के मूंढापांडे में बच्ची का युवक के साथ निकाह पढ़वाने वाले इमाम समेत दो लाेगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया है। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपित में नाबालिग से निकाह करने वाला फैसल है।
आरोप है कि फैसल ने 25 हजार नाबालिग किशोरी के बहनोई को देकर निकाह कराया था। पिता की तहरीर पर नाबालिग की मां, जीजा समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद नाबालिग लड़की का निकाह कराने का आरोप को सही पाया। नाबालिग का जबरन निकाह और दुष्कर्म के मामले प्राथमिकी दर्ज की थी।
बेटी को बेचने का आरोप
मूंढापांडे थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग लड़की के चचेरे भाई ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसके चाचा-चाची मंदबुद्धि के हैं। उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी को 25 हजार रुपये में बेच दिया है। मामले का संज्ञान लेकर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अमित कौशल ने टीम के साथ जांच की।पिता ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा
जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग की उम्र महज 11 साल की है। उसका निकाह 22 वर्ष बड़े युवक के साथ कराया गया है। इस मामले में नाबालिग लड़की के पिता ने तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी कुछ दिन पूर्व बेटी को अपने साथ मूंढापांडे के खपरैल की मिलक, सीकमपुर पांडे निवासी दामाद के घर गई थी।
23 अक्टूबर को हुआ था बाल विवाह
सास और दामाद ने मिलकर 23 अक्टूबर को 25 हजार रुपये लेकर बेटी का निकाह आंवला घाट निवासी फैसल से करा दिया था। इस दौरान आरोपित ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। तहरीर के आधार पर बाल कल्याण समिति की न्यायपीठ ने मूंढापांडे थाना पुलिस को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने निर्देश दिए।इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
मूंढापांडे थाना पुलिस ने बालिका की मां, निकाह करने वाले फैसल, निकाह पढ़वाने वाले इमाम अमजद अली, बहनोई, निकाह के लिए अपना मकान देने वाले मुहम्मद जान और गवाह बने महफूज व अकबर अली के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट बाल विवाह निषेध अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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