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Moradabad: 25 हजार लेकर 11 साल की बेटी का 40 साल के युवक से करा दिया निकाह, मां व इमाम समेत सात पर प्राथमिकी

थाना मूंढापांडे क्षेत्र निवासी पीड़िता के चचेरे भाई ने पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उसकी चाची ने नाबालिग चचेरी बहन को 25 हजार रुपये में बेच दिया। दामाद के साथ मिलकर उसने किशोरी का अधेड़ से निकाह करा दिया।

By Vivek BajpaiEdited By: Updated: Sat, 05 Nov 2022 09:55 AM (IST)
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पुलिस ने प्राथमिकी लिखकर जांच शुरू कर दी है। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। मूंढापांडे थाना क्षेत्र में 25 हजार रुपये लेकर एक महिला ने अपनी 11 साल की बेटी का 40 साल के व्‍यक्ति के साथ निकाह करा दिया। मामले में पुलिस ने मां और इमाम समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्राथमिकी सीडब्ल्यूडी की न्यायपीठ के आदेश पर पिता की तहरीर के आधार पर लिखी गयी है। किशोरी ने अधेड़ उम्र पति पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया गया है।

थाना मूंढापांडे क्षेत्र निवासी पीड़िता के चचेरे भाई ने पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उसकी चाची ने नाबालिग चचेरी बहन को 25 हजार रुपये में बेच दिया। दामाद के साथ मिलकर उसने किशोरी का अधेड़ से निकाह करा दिया। शिकायत के बाद सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अमित कौशल ने टीम के साथ गांव पहुंचकर जांच की। जांच में सभी आरोप सही पाए गए। किशोरी के पिता ने खुद बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को एक तहरीर दी थी।

दामाद के साथ मिलकर मां ने रचा बेटी को बेचने का खेल

तहरीर में बताया कि उसकी पत्नी बीते दिनों 11 वर्षीय नाबालिग बेटी को बिना बताए अपने साथ मूंढपांडे के गांव खपरैल की मिलक, सीकमपुर पांडे निवासी दामाद के यहां चली गई। वहां दामाद के साथ मिलकर पत्नी ने 23 अक्टूबर को 25 हजार रुपये लेकर किशोरी का निकाह आंवला घाट निवासी फैसल से करा दिया। गांव गुलड़‍िया निवासी जामा मस्जिद के इमाम अमजद रजा ने यह निकाह पढ़ाया। निकाह का पूरा कार्यक्रम मोहम्मद जान निवासी गांव आंवला घाट के घर पर हुआ।

कई दिन तक दुष्‍कर्म करने का आरोप

निकाह में आंवला घाट के महफूज व अकबर अली गवाह के रूप में रहे। पिता ने आरोप लगाया कि आरोपित फैसल ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ कई दिन तक जबरन दुष्कर्म किया। पिता की शिकायत के बाद बाल कल्याण समिति की न्याय पीठ ने मूंढापांडे थाना पुलिस को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे।

दुष्‍कर्म व पाक्‍सो जैसी गंभीर धाराओं में लिखी गई प्राथमिकी

सीओ हाईवे देश दीपक सिंह ने बताया कि इस मामले में किशोरी की मां, उससे निकाह करने वाले फैसल, निकाह पढ़वाने वाले इमाम अहमद रजा, बहनोई शकील, निकाह के लिए अपना मकान देने वाले मोहम्मद जान और गवाह बने महफूज व अकबर अली के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट बाल विवाह निषेध अधिनियम समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। किशोरी का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

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