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Moradabad: नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 15 साल कैद की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

पीड़ित के पिता ने संभल के थाना नखासा में 18 अगस्त 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 13 साल की पुत्री को नखासा निवासी लोकेन्द्र अपने दोस्त पंकज की मदद से 17 अगस्त की देर रात डरा-धमकाकर साथ ले गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लड़की की तलाश शुरू कर दी। 21 अगस्त को लड़की बरामद हुई।

By Pradeep K Chaurasia Edited By: Vinay Saxena Updated: Tue, 30 Jan 2024 11:45 AM (IST)
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पीड़िता के बयान व अन्य गवाही के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने संभल की नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देकर 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 35 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। मुकदमे के दूसरे आरोपित को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।

पीड़ित के पिता ने संभल के थाना नखासा में 18 अगस्त 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 13 साल की पुत्री को नखासा निवासी लोकेन्द्र अपने दोस्त पंकज की मदद से 17 अगस्त की देर रात डरा-धमकाकर साथ ले गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लड़की की तलाश शुरू कर दी।

लोकेन्‍द्र पर दुष्‍कर्म का लगाया था आरोप 

21 अगस्त को लड़की बरामद हुई। पीड़ित ने बताया था कि लोकेन्द्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह किसी तरह उससे बचकर भागी थी। मामले में थाना पुलिस ने आरोपित लोकेन्द्र और पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत में हुई।

कोर्ट ने सुनाया फैसला 

विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता एवं अकरम खान ने बताया कि मुकदमे में पीड़ित ने अदालत में पेश होकर घटना की जानकारी दी। पीड़िता के बयान व अन्य गवाही के आधार पर अदालत ने फैसला दिया।