Move to Jagran APP

न अपने परिजनों की चिंता और न पुलिस का खौफ, ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख सड़कों पर फर्राटा भर रहे स्कूली बच्चे

नाबालिग के बाइक चलाने पर 25 हजार जुर्माना और माता पिता को जेल का कानून उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बाइक चलाने पर उसके माता-पिता या वाहन के मालिक को 25000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा वाहन का पंजीकरण एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

By Jagran NewsEdited By: Mohammed Ammar Updated: Mon, 14 Oct 2024 08:13 PM (IST)
Hero Image
एक बाइक पर तीन नाबालिग कर रहे सवारी।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शहर के चप्पे-चप्पे पर यातायात पुलिस चालान काटने में व्यस्त है। विभिन्न तिराहा और चौराहे पर कैमरे से भी खूब चालान काटने का सिलसिला चल रहा है। फिर भी नाबालिग यातायात नियमों का ताक पर रखकर बाइक, स्कूटी से फर्राटा भर रहे हैं। न तो इन्हें स्कूल प्रबंधन का डर है। न ही कानूनी कार्रवाई का। बिना हेलमेट लगाए, तीन तीन सवार होकर सड़कों पर फर्राटा भर रहे नाबालिग, नियमों का चीड़ा रहे हैं। सोमवार को दैनिक जागरण की पड़ताल में देखने को मिला कि बच्चे बाइक और स्कूटी स्कूलों के बाहर खड़ी कर रहे हैं। जैसे ही छुट्टी होती बिना हेलमेट लगाए फर्राटा भरने लगते हैं।

रेलवे कालोनी मार्ग 12:30 बजे

नियमों के अनुसार बाइक या स्कूटी पर तीन सवारी बैठाना गैर कानूनी है। मगर, नाबालिग इससे बेपरवाह है। रेलवे कालोनी मार्ग पर तीन नाबालिग बिना हेलमेट लगाए स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। उनकी स्कूटी पीली कोठी की ओर जा रही थी।

फव्वारा चौक 12:35 मिनट

फव्वारा चौक पर तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। फव्वारा चौक से पीली कोठी की ओर आ रहा नाबालिग बाइक पर सवार था। उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। यह नाबालिग एक हाथ से कान पर फोन लगाकर बात करता हुआ आ रहा था। पीलीकोठी आने से पहली ही केसीएम स्कूल की ओर मुड गया। कैमरे से फोटो खीचता देखने के बाद भी उसने कान से फोन नहीं हटाया।

एकता द्वार 12:58 मिनट

एकता द्वार के आसपास कई स्कूल हैं। जिनकी छुट्टी एक ही समय पर होती है। यहां तीन नाबालिग एक स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। तीनों के पास हेलमेट भी नहीं था। हैरान करने वाली बात यह है कि जब इनका फोटो लिया गया तो इन्होंने कैमरे की ओर विक्ट्री चिन्ह बनाकर यातायात नियमों का चिड़ाया।

आरएन इंटर कालेज 1:07 मिनट

पंचायत भवन रोड पर आरएन इंटर कालेज के ठीक सामने बुलेट राजा मिले। एक बुलेट पर तीन नाबालिग शान से आग बढ़ रहे थे। इनके पीछे भी स्कूटी पर नाबालिग आ रहे थे। किसी एक नाबालिग के पास भी हेलमेट नहीं थे। आरएन इंटर कालेज से निकलते हुए यहां फव्वारा की ओर बढ़ गए।

महिला थाना 1:34 मिनट

नाबालिगों में पुलिस का बिल्कुल भी डर देखने को नहीं मिल रहा है। एक स्कूटी पर दो नाबालिग सवार पुलिस लाइन की ओर से महिला थाने के आगे से होकर गुजरे। दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया था। इसके बाद यह पीलीकोठी की ओर चले गए। शायद ही किसी ने इन्हें पीलीकोठी पर रोका हो।

बाइक चलाते समय इन नियमों का पालन करना जरूरी

बाइक चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस चालू होना चाहिए और इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बिना लाइसेंस के बाइक चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है

हर बार हेलमेट पहनना चाहिए। पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। बिना हेलमेट पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। तय गति सीमा से ज्यादा रफ्तार से बाइक नहीं चलानी चाहिए। ज्यादा रफ्तार से बाइक चलाने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। स्टाप साइन और लाइट पर रुकना चाहिए। यातायात के प्रवाह के साथ चलना चाहिए।

नाबालिग के बाइक चलाने पर 25 हजार जुर्माना और माता पिता को जेल का कानून उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बाइक चलाने पर, उसके माता-पिता या वाहन के मालिक को 25,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, वाहन का पंजीकरण एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस मामले में, मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199 (क) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

समय-समय पर अभियान चला कार्रवाई की जाती है। एक बार फिर से अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की जाएगी। स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा।

- सतीश चंद्र गंगवार, एसपी ट्रैफिक

यह भी पढ़ें : पहले बहू का फंदे पर लटका मिला शव, दो दिन बाद ससुर की बॉडी भी खेत में लटकी मिली- बेटा बोला; ससुरालियों ने मार डाला

लोकल न्यूज़ का भरोसेमंद साथी!जागरण लोकल ऐपडाउनलोड करें