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पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, पढ़ें क्या है पूरा मामला

अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। वह बुधवार को न्यायालय में पेश नहीं हुईं। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। उनके पक्ष में गवाही देने के लिए अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया था जिसे खारिज कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि इसमें जयाप्रदा को न्यायालय में हाजिर होकर बयान दर्ज कराने थे।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Thu, 19 Sep 2024 03:35 PM (IST)
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पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अभद्र टिप्पणी के मामले में अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा बयान देने बुधवार को न्यायालय में पेश नहीं हुईं। इस पर न्यायालय ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख नियत कर दी है। उनके पक्ष में गवाही देने के लिए न्यायालय में उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर बहस सुनने के लिए न्यायालय ने पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया।

लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद 2019 में कटघर के मुस्लिम कालेज में सम्मान समारोह हुआ था जिसमें रामपुर के तत्कालीन सांसद आजम खां, मुरादाबाद के तत्कालीन सांसद डा. एसटी हसन के अलावा कई सपा नेता शामिल हुए थे।

एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई

समारोह में रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। मामले में रामपुर के मुस्तफा हुसैन ने आजम खां, डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खां, मोहम्मद आरिफ, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत चल रही है।

विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि इसमें जयाप्रदा को न्यायालय में हाजिर होकर बयान दर्ज कराने थे। वह न्यायालय में अभी तक पेश नहीं हो पाई हैं। न्यायालय में हाजिर नहीं होने की वजह से उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है।

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