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Rampur News: कोर्ट के आदेश पर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता का कार्यालय सील, कुर्क किया सामान

जिला न्यायालय के अमीन अमित कुमार बुधवार दोपहर पुलिस फोर्स के साथ अधिशासी अभियंता प्रथम के कार्यालय पहुंचे और उन्हें कोर्ट के आदेश से अवगत कराने के बाद कार्यालय का सामान कुर्क कर लिया। साथ ही गेट पर सील लगा दी।

By Vivek BajpaiEdited By: Updated: Wed, 14 Sep 2022 03:18 PM (IST)
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कोर्ट के आदेश पर कार्यालय सील करने की कार्रवाई करते अमीन। जागरण

रामपुर, जागरण संवाददाता। कोर्ट के आदेश पर बुधवार को विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता प्रथम का कार्यालय सील कर दिया गया। साथ ही सामान कुर्क कर लिया गया। यह कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद भी पीड़ित को मुआवजा राशि उपलब्ध न कराने पर की गई है।

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जिला न्यायालय के अमीन अमित कुमार बुधवार दोपहर पुलिस फोर्स के साथ अधिशासी अभियंता प्रथम के कार्यालय पहुंचे और उन्हें कोर्ट के आदेश से अवगत कराने के बाद कार्यालय का सामान कुर्क कर लिया। साथ ही गेट पर सील लगा दी। हालांकि अधिशासी अभियंता भीष्म सिंह ने उन्हें अवगत कराया कि मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा करा दी गई है, लेकिन इसका उनके पास कोई आदेश नहीं था। इस पर अमीन ने कुर्की की कार्रवाई कर दी।

बरेली जिले के थाना शाही के ग्राम दुनका निवासी बशीर अहमद 31 मई 1998 को मिलक तहसील के नगला उदई गांव में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। लोहा गांव के पास नीचे लटक रहे तारों की चपेट में आ गए थे। इससे वह करंट से बुरी तरह झुलस गए। उनके दोनों पैर और कंधे में काफी चोट आई। छह महीने तक अस्पताल में इलाज चला।इस दौरान दाएं पैर को दो बार काटना पड़ा।

अस्पताल से निकलने के बाद मुआवजे के लिए अदालत में वाद दायर किया। 12 नवंबर 2014 को सिविल जज प्रवर वर्ग की अदालत ने उन्हें तीन लाख रुपये मुआवजे के आदेश दिए। इसके बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिल सका। उनके अधिवक्ता ने पिछले माह अधिशासी अभियंता का नवाब गेट स्थित कार्यालय कुर्क करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने कार्यालय का सामान कुर्क कर सील करने के आदेश दे दिए ।