ऑनलाइन भुगतान के बदले नियम, अब CVV की तरह ही कार्ड नंबर भी हर बार करना होगा दर्ज
Online Payment Rules ऑनलाइन भुगतान करने वालों का डाटा चोरी होने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने गाइड लाइन जारी किया है। इसके बाद एटीएम से भुगतान करने वालों को प्रत्येक बार कार्ड संख्या आदि दर्ज करना होगा। इसके बचाने के लिए टोकन सिस्टम तैयार किया है।
By Samanvay PandeyEdited By: Updated: Fri, 01 Jul 2022 12:26 PM (IST)
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Online Payment Rules : डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान करने के लिए कार्ड धारकों को कार्ड संख्या, कार्ड की समाप्ति की तारीख आदि दर्ज करना होता है। कुछ लोग अधिकांश भुगतान ऑनलाइन करते हैं। वह बार-बार सूचना भरने से बचने के लिए सूचना को संरक्षित कर लेते हैंं। ऐसे में संरक्षित डाटा की चोरी होने और खाते से रुपये निकलने का खतरा अधिक होता है।
इसको देखते हुए ऑनलाइन भुगतान करने वालों का डाटा चोरी होने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने नई गाइड लाइन जारी की है। इसके बाद डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वालों को प्रत्येक बार कार्ड संख्या आदि दर्ज करना होगा। रिजर्व बैंक ने एक जुलाई से डाटा संरक्षित करने की व्यवस्था बंद कर दी है। इसके बाद प्रत्येक बार भुगतान करने पर मांगी जाने वाली सूचना को उपलब्ध कराना होगा।
कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैंं, जिन्हें काफी भुगतान करना पड़ता है। उसके के लिए टोकन सिस्टम तैयार किया गया है। इसके लिए वे ऑनलाइन पंजीयन कराकर टोकन ले सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन भुगतान के लिए कार्ड नंबर आदि भरने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि टोकन नंबर से भुगतान कर सकेंगे।
इसको लेकर रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने 24 जून को पत्र जारी किया है। जिसमें कहा कि एक जुलाई से टोकन की व्यवस्था लागू हो जाएगी। जो व्यक्ति टोकन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं वह व्यक्ति पुराने सिस्टम से भुगतान कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक बार एटीएम कार्ड संख्या आदि की सूचना भरना होगा।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए अब देना होगा एक हजार रुपये : अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो अब एक हजार रुपये शुल्क देना पड़ेगा। आयकर विभाग वर्ष 2017 से लगातार पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अपील करते आ रहा है। उसके बाद भी कुछ लोगो ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है।
आयकर विभाग ने एक अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए पांच सौ रुपये शुल्क निर्धारित किया था। एक जुलाई से यह शुल्क बढ़कर एक हजार रुपये हो जाएगा। पैन कार्ड को आधार को जोड़ने के लिए आयकर विभाग की साइट पर जाना होता है और पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के विकल्प का चयन करना होगा। उसके बाद मांगनी जाने वाली सूचना अंकित करना होता है और शुल्क जमा करते ही पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ जाएगा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।