Panchayat Election 2021 : जिले में पांच मई तक बढ़ाई गई धारा 144, कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति
त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव व आने वाले त्योहारों को देखते हुए जनपद में लागू धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है। धारा 144 पांच मई तक लागू रहेगी। कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक अथवा सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाएगा।
By Narendra KumarEdited By: Updated: Thu, 08 Apr 2021 08:10 AM (IST)
मुरादाबाद, जेएनएन। त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव व आने वाले त्योहारों को देखते हुए जनपद में लागू धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है। धारा 144 पांच मई तक लागू रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन, मीटिंग या जनसभा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के नए धार्मिक कार्यों, जुलूस, शोभायात्रा आदि का बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के प्रारंभ नहीं करेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि सामूहिक गतिविधियां सक्षम अधिकारी की अनुमति से की जा सकेंगी। किसी भी बंद स्थान यथा हाॅल की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत, लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही लोगों की अनुमति होगी। इस दौरान मास्क लगाने के साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करेंगे और सैनिटाइजर का इंतजाम अनिवार्य है। कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अथवा सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाएगा।
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