पति-पत्नी के रिश्तों में प्रेमी की एंट्री ने बनाया कातिल! Wife की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास
मुरादाबाद की दो सनसनीखेज हत्याओं में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। एक मामले में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला था जबकि दूसरे मामले में पत्नी ने नंदोई और प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। एडीजे-6 और एडीजे-10 की कोर्ट ने दोनों मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। हंसते-खेलते परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पति-पत्नी के रिश्तों में कोई दरार ना थी। अचानक से हुई प्रेमी की एंट्री ने कहानी उलट दी। रिश्तों में तल्खियां बढ़ने लगीं। देखते ही देखते दूरियां इस कदर बढ़ गई कि दोनों एक-दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे। हुआ भी यही, नाजायज रिश्तों में खून बह गया। एक मामले में पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला और थाने पहुंचकर सरेंडर कर जुर्म स्वीकार कर लिया। बाकायदा, सिलसिलेवार कहानी भी बताई।
दूसरे मामले में पत्नी ने ननदोई और दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। फिर शव को कुएं में डाल पुलिस को गुमराह किया लेकिन फोन सीडीआर से सच्चाई सामने आ गई। दोनों ही मामलों में सोमवार को एडीजे-छह और एडीजे-10 की कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। सजा सुनते ही दोषी फफक-फफककर रोने लगे। पेश हैं दोनों मामलों में विस्तृत रिपोर्ट :
थाने में किया था कबूलनामा : आशिक से करती थी बात, इसलिए काट डाला
11 मई साल 2020। स्थान बिलारी का मुहल्ला महाजनान कुम्हारों वाली गली। अवैध संबंधों के शक में पति बब्लू उर्फ बालू ने पत्नी सीमा को कुल्हाड़ी से काट डाला। सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किये। फिर थाने पहुंच गया। सरेंडर करते हुए कहा कि वह आशिक से बात करती थी, इसलिए कुल्हाड़ी से काट डाला। एडीजे-6 की कोर्ट ने दोषी बब्लू उर्फ बालू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।कुल्हाड़ी से काटने के बाद किया था सरेंडर
जज सियाराम चौरसिया शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह कश्यप ने बताया कि बिलारी के रहने वाले बब्लू उर्फ बालू ने 11 मई 2020 की रात 8:35 बजे पत्नी सीमा पर कुल्हाड़ी से वारकर मौत के घाट उतार दिया था। फिर सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने हत्या की धारा में प्राथमिकी लिखकर बब्लू को जेल भेज दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि वह पत्नी पर अवैध संबंधों को लेकर शक करता था। कई बार उसकी पत्नी से बहस भी हुई थी। विरोध पर वह पत्नी से मारपीट करने लगा। क्लेश बढ़ी तो मौत के घाट उतार दिया।
मामले में इंस्पेक्टर गजेंद्र त्यागी ने विवेचना की। न्यायालय में चार्जशीट लगाने के बाद सभी आरोप सिद्ध किये थे। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह कश्यप ने बताया कि एडीजे-छह सियाराम चौरसिया ने दोषी को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पत्नी ने ननदोई व प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट, फिर कुएं में फेंका शव
पत्नी ने पति के सिर पर अपने सामने ताबड़तोड़ वार कराने के बाद शव कुएं में फेंकवा दिया। फिर थाने पहुंचकर पति के गायब होने की सूचना दी और वादी बनकर प्राथमिकी लिखाई। इस बीच कुएं में पति का शव बरामद हुआ जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस को फोन सीडीआर से सच्चाई हाथ लग गई। पता चला कि पत्नी ने ही ननदोई व प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतरवा दिया। फिर गुमराह करने के लिए तय योजना अनुसार काम किया। न्यायालय ने तीनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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