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प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाया अब यह फैसला- यह है पूरा मामला

Crime News in Hindi सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मधु रानी चौहान ने बताया कि इस मामले में मृतक के पुत्र अमन और दादी सुदामा के अलावा क्षेत्रवासियों ने भी घटना की पुष्टि की है। बचाव पक्ष की दलील थी कि उन्हें झूठा और रंजिश के चलते फंसाया गया है। बचाव पक्ष अपनी दलील को अदालत में साबित नहीं कर पाया।

By Tarun Parashar Edited By: Mohammed Ammar Published: Tue, 18 Jun 2024 07:10 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jun 2024 07:10 PM (IST)
प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाया अब यह फैसला- यह है पूरा मामला

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोनों को आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अमन कुमार ने अपनी सौतेली मां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि उसके पिता शिव कुमार रेलवे विभाग मुरादाबाद में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। वह परिवार के साथ लाइनपार रामतलैया स्थित रेलवे क्वार्टर में रहते थे। शिवकुमार की पहली पत्नी अमरवती का देहांत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी बरेली जिले के आंवला की रहने वाली नीतू से की थी।

अवैध संबंध छिपाने के लिए की थी हत्या

क्वार्टर के पास ही कटघर बीच होली का मैदान का रहने वाला पल्लव अग्रवाल पंसारी की दुकान चलाता है। पल्लव से नीतू आए दिन फोन पर बात करती और उसके पास मिलने के लिए भी जाती। इसके लिए मेरे पिता मना करते तो दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था। पिता को शक था कि नीतू और पल्लव अग्रवाल के अवैध संबंध हैं। पांच अप्रैल की रात मैं और दादी एक कमरे में सो रहे थे। जबकि दूसरे कमरे में नीतू और मेरे पिता थे।

रात को मेरे पिता के चीखने की आवाज आई तो दादी के साथ दूसरे कमरे में पहुंचे तो देखा कि पल्लव और नीतू पिता को डंडे से मार रहे थे। वह जमीन पर गिरे पड़े। हमने शोर मचाया तो नीतू और पल्लव धमकी देते हुए भाग निकले। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत में चल रही थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मधु रानी चौहान ने बताया कि इस मामले में मृतक के पुत्र अमन और दादी सुदामा के अलावा क्षेत्रवासियों ने भी घटना की पुष्टि की है। बचाव पक्ष की दलील थी कि उन्हें झूठा और रंजिश के चलते फंसाया गया है। बचाव पक्ष अपनी दलील को अदालत में साबित नहीं कर पाया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद नीतू और पल्लव अग्रवाल को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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