सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद भी Azam Khan और उनके बेटे अब्दुल्ला की रिहाई संभव नहीं
Release of Azam Khan from Sitapur jail is not possible रामपुर के सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई लेकिन इसके बाद भी सीतापुर जेल से उनकी रिहाई संभव नहीं है।
By Samanvay PandeyEdited By: Updated: Wed, 11 Aug 2021 07:03 AM (IST)
मुरादाबाद, जेएनएन। Release of Azam Khan from Sitapur jail is not possible : रामपुर के सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई लेकिन इसके बाद भी सीतापुर जेल से उनकी रिहाई संभव नहीं है। दरअसल, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अभी पासपोर्ट मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत होना बाकी है। इसी तरह आजम खां की शत्रु संपत्ति के मामले में जमानत खारिज हो चुकी है। जल निगम भर्ती घोटाले में भी उनकी जमानत अर्जी मंजूर होना बाकी है।ऐसेे में उनकी जेल से रिहाई अभी संभव नहीं है।
अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, जो मंगलवार को मंजूर हो गई। मुकदमे के वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना का कहना है कि अभी जमानत सशर्त मंजूर हुई है। बरी नहीं हुए हैं। दोषियों को सजा दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी ओर मंगलवार को आजम और उनके बेटेे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर रामपुर में सपाइयों ने जगह-जगह मिठाई बांटी। स्वार में मिष्ठान वितरण के दौरान हामिद गोल्डन, जफरुद्दीन, मोईन सुल्तान, शफी पधान, वंटी, विक्की राज, गुड्डू पाशा, सलामत जान आदि मौजूद रहे।
बिलासपुर में हुई बैठक में पूर्व ब्लाक प्रमुख रविंद्र कौर ने कहा कि दोनों नेताओं की जमानत मंजूर हो गई है। यह सच्चाई की जीत हुई है। कहा कि राज्य सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सपा नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर लोकतंत्र की हत्या की है। इस अवसर पर उज्ज्वल दीदार सिंह साबी, नृपजीत सिंह, राजू, नरेंद्र सिंह, अवतार सिंह, राकेश कुमार, सतनाम सिंह, आरिफ, सिमरजीत सिंह, निशान सिंह, जीवन कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर संतोष शर्मा, रोहित शर्मा, कुलविंदर सिंह, जुऐब खां, दिनेश कुमार, चंद्रपाल लोधी, मंत्री मलवई, डालचंद यादव, हरिशंकर यादव, संजीव यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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