रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर ट्रेन आते झांकना भी होता अपराध, जानें- क्या है जुर्माना...
ट्रेन आने की घोषणा होते ही प्लेटफार्म पर खड़े अधिकांश यात्री ट्रेन देखने के लिए ट्रैक पर झांकते हैं। आरपीएफ ऐसे यात्रियों को पकड़ कर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्रवाई करती है। इसी धारा में बंद रेल फाटक से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है।
By Umesh TiwariEdited By: Updated: Tue, 16 Feb 2021 03:51 PM (IST)
मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया]। रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर ट्रेन आते झांकना अपराध की श्रेणी में शामिल है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफार्म किनारे से डेढ़ फीट तक पीली लाइन या पीले रंग के पत्थर लगे होते हैं। ट्रेन आते समय पीली लाइन से बाहर खड़े होने का नियम है। रुकने पर ही ट्रेन के अंदर जाना चाहिए। रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 500 रुपये जुर्माना या एक माह की सजा का प्रविधान है।
ट्रेन आने की घोषणा होते ही प्लेटफार्म पर खड़े अधिकांश यात्री ट्रेन देखने के लिए ट्रैक पर झांकते हैं। आरपीएफ ऐसे यात्रियों को पकड़ कर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्रवाई करती है। इसी धारा के अंतर्गत रेललाइन पार करने, बंद रेल फाटक से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है।इनमें भी हो सकती है कार्रवाई : रेलवे स्टेशन परिसर में जोर-जोर से बातें, झगड़ा करने, अभद्र व्यवहार पर रेलवे की धारा 145 के तहत कार्रवाई होती है। इसके लिए भी पांच सौ रुपये जुर्माना या एक माह के कारावास की सजा है। ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर धारा 146 के तहत कार्रवाई होती है।
महिला कोच में बैठना अपराध : महिला कोच में सवार पुरुष यात्री रेलवे एक्ट की धारा 162 और दिव्यांग कोच में गैर दिव्यांग के सवार होने पर धारा 155 की तहत कार्रवाई होती है। इसके अलावा ट्रेन की छत या पायदान पर बैठकर सफर करने वालों के खिलाफ 156 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसमें भी 500 रुपये का जुर्माना लगता है या एक माह के कारावास की सजा हो सकती है।अनावश्यक चेन पुलिंग पर एक हजार का जुर्माना : अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग करने पर एक हजार जुर्माना व तीन माह की कैद होती है। इसी तरह रेलवे की संपत्ति की चोरी करने पर थ्री रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट में तीन वर्ष की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
उद्घोषणा कर नियमों की दी जाती है जानकारी : सहायक सुरक्षा आयुक्त एपी सिंह ने बताया कि स्टेशन परिसर में उद्घोषणा कर नियमों की जानकारी दी जाती है। जुर्माने के बाबत सतर्क भी किया जाता है। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाती है। कानून, उल्लंघन, मुरादाबाद में प्रति माह कार्रवाई
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- धारा 147 : रेल लाइन पार करना, ट्रैक की ओर झांकना, बंद रेल फाटक पार करना : 350
- धारा 145 : हंगामा करना, शोर मचाना : 150
- धारा 146 : रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करना, झगड़ा करना : 50
- धारा 162 : अनाधिकृत रूप से महिला कोच में सवार होना : 50
- धारा 155 : दिव्यांग कोच में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना : 30
- धारा 167 : धूमपान करना, गंदगी फैलाना : 10
- धारा 156 : छत पर या पायदान पर बैठकर सफर करना : शून्य
- धारा 141 : अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकना : एक
- धारा 3 : आरपी एक्ट : रेलवे की संपत्ति चोरी करना : दो