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UP Pension Yojana का घर बैठे ही लीजिए लाभ, यहां आसानी से समझिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया

UP Pension Yojana यूपी पेंशन योजना के जरिये प्रदेश के ना‍गरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है।

By Samanvay PandeyEdited By: Updated: Thu, 04 Aug 2022 06:59 PM (IST)
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UP Pension Yojana : पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेजी जाती है। सौ. गूगल
UP Pension Yojana : यूपी व केंद्र सरकार की ओर से जरूरत मंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ताकि आर्थिक रूप से जरूरतमंंद लोगों के जीवन स्‍तर में सुधार लाया जा सके। इसी  को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से यूपी पेंशन योजना का संचालन किया जाता है।  योजना के तहत लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है। जिससे उनको दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।

यूपी पेंशन योजना के जरिये प्रदेश के ना‍गरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है। सरकार की इस योजना से आप कैसे जुड़ सकते हैं, योजना के क्या लाभ हैं, कौन लोग योजना के लिए पात्र हैं, योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी, पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं।

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना: इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले पुराने लोगों को प्रति माह 800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण है। पहले इस योजना के तहत प्रोत्साहन सिर्फ 750 रुपये प्रति माह था और अब यह 800 रुपये प्रति माह हो गया है।

विधवा पेंशन योजना : योजना के माध्यम से, विधवाओं को प्रोत्साहन के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार 500 रुपये प्रदान कर रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कुछ जातियों की विधवाओं पर वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। साथ ही, इस योजना के कार्यान्वयन से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास किया जाएगा।

विकलांग पेंशन योजना : उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से अक्षम लाभार्थियों को 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे, लेकिन योजना में प्रवेश करने का मुख्य मानदंड 40% विकलांगता है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक के पास शहर या जिला अस्पताल या योजना के किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

यूपी पेंशन योजना के मानदंड

- एक आवेदक जो उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हो

- आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे के समूह का है।

- आवेदक के पास बीपीएल का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

- आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।

- आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से हो सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

- जन्म / आयु प्रमाण पत्र

- पहचान प्रमाण जैसे कि-

- वोटर आई.डी.

- आधार कार्ड

- राशन कार्ड

- बैंक पासबुक

- सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र

- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

- विकलांगता प्रमाण पत्र

कैसे करें आवेदन

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए

- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।

- होम पेज पर आपको वृद्धावस्था पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करे का लिंक दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।

- लिंक पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन खुल जायेगा।

- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण आदि भरना होगा।

- अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।

- इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए

- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।

- इस होम पेज पर आपको निराश्रित महिला पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।

- लिंक पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन खुल जायेगा।

- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण आदि भरना होगा।

- अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।

- इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा।

- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। 

विकलांग पेंशन योजना के लिए

- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।

- इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करे का लिंक दिखाई देगा।

- आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन खुल जायेगा।

- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरना होगा।

- अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।

- इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा।

- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

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