पुलिस अफसरों ने कहा है कि अभिभावक भी विशेष ध्यान रखें। स्कूल में प्रबंधक और प्रधानाचार्य बच्चों की निगरानी करें। 18 साल से कम आयु का कौन छात्र दोपहिया अथवा चार पहिया वाहन लेकर आ रहा है। उसे समझाए और वाहन संचालन से मना करें। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 199 क के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
जागरण संवाददाता मुरादाबाद। सड़क पर नाबालिगों के वाहन संचालन को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। अभिभावकों को स्पष्ट निर्देश है कि 18 साल की आयु पूरी करने तक बच्चों को कोई भी वाहन चलाने को न दें। चेकिंग में पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। अभिभावकों को सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
(यातायात पुलिस अधीक्षक ने अभिभावकों, स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्यों से अपील की है कि 18 साल से कम आयु के किशोर को कोई भी वाहन संचालन के लिए न दें। इससे कम आयु के व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों का दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना किसी भी दशा में ठीक नहीं है।
18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा व जुर्माना
-अभिभावक/वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा हो सकता है।
- 25,000 (पच्चीस हजार) रुपये तक जुर्माना किया जायेगा।
-12 माह के लिए वाहन को रद्द किया जायेगा।
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-अपराध कराने वाले बच्चे को 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा।
अभिभावकों व सभी लोगों से अपील है कि 18 साल की आयु पूरी होने तक किसी भी बच्चे को दोपहिया अथवा चार पहिया वाहन चलाने को न दें। चेकिंग में पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज होगा। सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसलिए एहतियात बरतें।
डा. सुभाष चंद गंगवार, एसपी यातायात मुरादाबाद।
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