वाहन मालिकों को मिलने जा रही है बड़ी राहत, आठ दिसंबर से बदल जाएंगे ये नियम, यहां पढ़ें पूरी डिटेल
New System of Transport Department कंपनी दो दिन के अंदर नंबर प्लेट तैयार कर एजेंसी को भेज देगी। तीन दिन के अंदर वाहन मालिक को आरसी मिल जाएगा। बाहर के लोगों को वाहन खरीदने के समय स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र नहीं देना होगा।
By Narendra KumarEdited By: Updated: Sun, 05 Dec 2021 09:46 AM (IST)
मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया]। New System of Transport Department : वाहन खरीदने के बाद अब पंजीयन नंबर के लिए धक्का नहीं खाना पड़ेगा। वाहन खरीदते ही पंजीयन नंबर आवंटित हो जाएगा और दो दिन में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एजेंसी संचालक के पास पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग आठ दिसंबर से नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। सरकार की योजना है कि वाहन संबंधित काम करने के लिए जनता को परिवहन विभाग आने की आवश्यकता न पड़े। वाहन खरीदते समय ही उपभोक्ता को एजेंसी पर सभी चीजें उपलब्ध हो जाएं इसके लिए लगातार नियमों में बदलाव भी किए जा रहे हैं।
वर्तमान में वाहन खरीदने के बाद एजेंसी संचालक पंजीयन के लिए आनलाइन फाइल तैयार करते हैं और फीस जमा करते हैं। स्थानीय परिवहन विभाग की स्वीकृति के बाद अस्थायी पंजीयन नंबर जारी होता है। नंबर प्लेट लगने के बाद वाहन का पंजीयन पत्र (आरसी) जारी किया जाता है। इस कार्य में एक से दो माह का समय लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे शहर में वाहन खरीदता है तो उसे पंजीयन कराने के लिए अपने जिले तक आना पड़ता है और दिए गए पते वाले जिले में गाड़ी का पंजीयन कराने के लिए आवेदन करना पड़ता है। ऐसे लोगों को काम कराने के लिए दलालों का चक्कर लगाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग आठ दिसंबर से नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने दो दिसंबर को सभी परिवहन अधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि वाहन खरीदने वाली एजेंसी पर आधार कार्ड व पैन कार्ड लेकर जाना होगा। एजेंसी संचालक उपभोक्ता का आधार कार्ड व पैनकार्ड को स्कैन कर परिवहन विभाग के सारथी सिस्टम पर आनलाइन भेजेंगे। इसके बाद 10 मिनट में ही वाहन का नंबर जारी हो जाएगा। यह नंबर एजेंसी संचालक के साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के पास पहुंच जाएगा। कंपनी दो दिन के अंदर नंबर प्लेट तैयार कर एजेंसी को भेज देगी। तीन दिन के अंदर वाहन मालिक को आरसी मिल जाएगा। बाहर के लोगों को वाहन खरीदने के समय स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। आधार कार्ड व पैन कार्ड में जिस जिले का प्रमाण होगा, उस जिले के आरटीओ आफिस से नंबर व आरसी खुद ही जारी हो जाएगी।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) भीमसेन ने बताया कि आठ दिसंबर से डीलर प्वाइंट से नंबर आवंटित करने की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश दिया है कि छह दिसंबर तक वाहन बेचने वाले एजेंसी संचालकों की बैठक कर नए सिस्टम की जानकारी उपलब्ध करा दें।
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