Muzaffarnagar News: 11 वर्षीय बेटे की गवाही ने मां के हत्यारे को दिलाई 10 साल की सजा; 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
Muzaffarnagar Crime News In Hindi गैर इरादतन हत्या में दोषी को 10 साल कैद की सजा। आरोप था कि हरेन्द्र ने उसकी मां राजवती पर छींटाकशी की। विरोध करने पर धीरु उर्फ धीर सिंह और प्रवेन्द्र ने उसकी मां पर बलकटी और दरांती से हमला बोल दिया। जिसके बाद घायल को उठाकर वह बुग्गी में डालकर घर की और चल दिए। रास्ते में उसकी मां की मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में उसके 11 वर्षीय बेटे की गवाही को न्यायालय ने विश्वसनीय माना। 14 वर्ष पहले हुई इस घटना के मुकदमे में न्यायालय ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एक महिला की हुई थी मौत
डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी परविंदर सिंह ने बताया कि थाना खतौली क्षेत्र के गांव टिटौडा में मारपीट के चलते एक महिला की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में सोनिंदर कुमार पुत्र भागमल उर्फ साधु निवासी टिटौडा ने मुकदमा दर्ज कराया था।
बताया कि सोनिंदर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह तथा उसका 11 वर्षीय छोटा भाई अंकित 13 फरवरी 2009 को मां राजवती के साथ देवता पूजने को गांव के श्यामे के खेत में गए थे। बताया कि पास में धीरु उर्फ धीर सिंह पुत्र बलवेन्द्र और उसके पुत्र प्रवेन्द्र और हरेन्द्र खेत में काम कर रहे थे।
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बताया कि घर पर पहुंचकर सुबूत मिटाने के इरादे उसकी मां के शव पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। बताया कि कोर्ट में पेश न होने के चलते धीरु उर्फ धीर सिंह की पत्रावली अलग कर दी गई थी। जबकि अन्य आरोपित प्रवेन्द्र के विरुद्ध पूर्व पीठासीन अधिकारी 13 सितंबर 2011 को निर्णय सुना चुके हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंदर सिंह ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7 शक्ति सिंह के समक्ष हुई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद धीर सिंह उर्फ धीरु को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बताया कि दोषी को सजा दिलाने में मां राजवती के हत्यारोपित के विरुद्ध 11 साल के बेटे अंकित का बयान कोर्ट ने विश्वसनीय माना।
नशीला पदार्थ रखने में डेढ़ वर्ष की कैद
मुजफ्फरनगर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7 शक्ति सिंह ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे डेढ वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
बताया कि 15 जनवरी 2019 को थाना सिविल लाइन पुलिस ने सलमान उर्फ आबिद पुत्र फरीद तेली निवासी महमूद नगर को बेझेड़ी अंडर पास के समीप से नशीले पदार्थ के साथ दबोचा था। कोर्ट ने आरोपित को नशीला पदार्थ चरस रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए डेढ वर्ष कैद की सजा सुनाई।