रामरतन के खिलाफ दोबारा सुनवाई की अर्जी कोर्ट में खारिज
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By JagranEdited By: Updated: Fri, 01 Jul 2022 12:21 AM (IST)
रामरतन के खिलाफ दोबारा सुनवाई की अर्जी कोर्ट में खारिज
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। गांव रोहाना खुर्द निवासी रामरतन के खिलाफ दोबारा सुनवाई की अर्जी कोर्ट में खारिज कर दी गई। दो साल पूर्व कोर्ट ने सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया था। खास बात है कि 26 सालों के दौरान 70 वर्षीय रामरतन कोर्ट में लगभग 400 बार तारीख पर पहुंचा।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।