Muzaffarnagar News : अगवा कर छोटी बहन की हत्या का मामला, बड़ी बहन और प्रेमी को आजीवन कारावास
Muzaffarnagar crime news in hindi today एडीजीसी ने बताया दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश निशांत सिंघला ने मोहित और काजल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। वर्ष 2019 प्रेम संबंध उजागर होने पर दोनों ने मिलकर की थी हत्या। पुलिस को गुमराह करने के लिए बलि का रूप देने का किया था प्रयास।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek SaxenaUpdated: Sat, 26 Aug 2023 07:23 AM (IST)
मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। अगवा कर नाबालिग बहन की हत्या में कोर्ट ने बड़ी बहन और प्रेमी को आजीवन कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है। प्रेम संबंध उजागर होने पर बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर छोटी बहन की हत्या की थी।
2019 में दर्ज कराया था केस
डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बाताया, भौराकलां थानाक्षेत्र के कपूरगढ़ उर्फ बहरामगढ़ गांव निवासी संजय ने 3 फरवरी 2019 में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि प्रेम संबंध उजागर होने पर उसकी बड़ी बेटी काजल ने अपने प्रेमी मोहित पुत्र मांगा निवासी गढ़ी नौआबाद गांव थाना भौराकलां के साथ मिलकर 12 वर्षीय बेटी हिमांशी की अगवा कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 8 फरवरी को प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 11 दिन में विवेचना पूरी कर 19 फरवरी को कोर्ट में दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
मोहित और काजल को पाया दोषी
एडीजीसी वीरेंद्र कुमार ने बताया, केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या-1 निशांत सिंघला ने की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 लोगों के कोर्ट में बयान दर्ज कराए।प्रेमी के साथ देखी थी बहन
एडीजीसी वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया, काजल ने अपने घेर में ही प्रेमी के साथ मिलकर छोटी बहन की 2 फरवरी को धारदार हथियारों से हत्या कर शव को घेर में छिपा दिया था। रात के समय शव को बोरे में रख कर प्रेमी युगल ने गांव की सड़क पर फेंक दिया था और पुलिस को गुमराह करने के लिए बलि का रूप देने के लिए बोरे में सिंदूर आदि सामान डाल दिया था। शव की पहचान होने पर ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी थी।
डाग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने घेर से काजल का खून में सना टाप्स (बाली) और चप्पल बरामद की थी। हत्या के बाद दोषी काजल की दूसरी जगह शादी हो गई थी। एडीजीसी ने बताया, न्यायाधीश ने इस संबंध में जेल अधिकारियों को विशेष ध्यान रखने के आदेश भी दिए हैं।
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