Nawazuddin : बढ़ सकती हैं नवाजुद्दीन सिद्दिकी की मुश्किलें, आलिया को मिला एक और मौका, कोर्ट ने कहा- पूरा हक है…
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के छह लोगों के विरुद्ध दर्ज छेड़छाड़ व मारपीट के मुकदमे में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। अभी यह रिपोर्ट न्यायालय में स्वीकृत होनी बाकी है। मामले में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने मुकदमे की वादी को नोटिस जारी कर एफआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट का मौका दिया है। इसके पहले भी न्यायालय की तरफ से वादी को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
By Jagran NewsEdited By: Shivam YadavUpdated: Tue, 19 Sep 2023 07:24 PM (IST)
मुजफ्फरनगर, जागरण टीम: फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के छह लोगों के विरुद्ध दर्ज छेड़छाड़ व मारपीट के मुकदमे में पुलिस फाइनल रिपोर्ट (एफआर) लगा चुकी है। अभी यह रिपोर्ट न्यायालय में स्वीकृत होनी बाकी है।
मामले में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने मुकदमे की वादी को नोटिस जारी कर एफआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट का मौका दिया है। इसके पहले भी न्यायालय की तरफ से वादी को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
मुंबई में दर्ज हुआ था मामला
फिल्म अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने जुलाई 2020 में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने व मारपीट का मामला मुंबई में दर्ज कराया था, जो घटनास्थल बुढ़ाना का होने की वजह से यहां स्थानांतरित हुआ था।मुकदमे में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, मां मेहरूनिशा, भाई फैजुद्दीन, अयाजुद्दीन, मिनाज़ुद्दीन को आरोपित बनाया था। बाद में सभी आरोपितों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर एफआर लगाते हुए सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी।
एफआर को नहीं मिली स्वीकृति
यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितेश सचदेवा के न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमे में लगाई गई एफआर को अभी न्यायालय ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है। उसके लिए मुकदमे की वादी आलिया सिद्दीकी को कोर्ट में पेश होकर जवाब दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुई हैं। अब न्यायालय ने एफआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट के लिए एक और अवसर वादी को दिया है। पुनः नोटिस जारी कर सात अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है।
यह भी पढ़ें:- कभी पाई-पाई को तरसते थे नवाजुद्दीन, अब मुंबई में है करोड़ों का बंगलायह भी पढ़ें:- Honey Trapping : फोन पर प्यार भरी मीठी बातें कर 70 साल के बुजुर्ग को बहकाया, फिर घर पर बुलाकर किया ये काम…
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।