UP News: पत्नी की 'तबीयत' ठीक करने के लिए घोंट दिया एक महीने की बच्ची का गला, लाश को नहर में फेंका; गिरफ्तार
यूपी के मुजफ्फरनगर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अंधविश्वास में फंसकर दंपती ने एक महीने की बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद शव को गंग नहर में फेंक दिया। पुलिस ने दंपती को हिरासत में लिया है। इनकी निशानदेही पर गंग नहर के निकट से बच्ची के कपड़े व घर से उसके शव को लेकर जाने में प्रयुक्त मोपेड के अलावा साइकिल भी बरामद की है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। अंधविश्वास में फंसकर दंपती ने एक माह की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव गंग नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित दंपती को गिरफ्तार कर लिया है।
भोपा के गोपाल की शादी छह साल पहले कोमल से हुई थी। 2016 में गोपाल ने कोमल को छोड़कर अनीता नाम की महिला से दूसरी शादी की, जिसकी डेढ़ साल बाद प्रसव के दौरान मौत हो गई। चार माह पहले उसने ममता से तीसरी शादी की। पांच माह की गर्भवती ममता की यह दूसरी शादी थी। करीब एक माह पहले ममता ने बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम शगुन रखा।
अंधविश्वास में फंस कर शगुन की हत्या
शगुन ममता के पूर्व पति की संतान थी, इसलिए गोपाल उसे पसंद नहीं करता था और रखना नहीं चाहता था। शगुन के जन्म के बाद ममता बीमार चल रही थी। आरोपी गोपाल ने पुलिस को बताया कि ममता पर ऊपरी बाधा थी, जिसका उपचार कराने को एक व्यक्ति से संपर्क किया था, जो तंत्र-मंत्र करता है। इसी के चलते अंधविश्वास में फंस कर शगुन की हत्या कर दी।पुलिस कर रही मामले की जांच
भोपा के सीओ डॉ. रवि शंकर ने बताया कि दंपती ने एक महीने की बेटी की गला घोंटकर हत्या की है। पुलिस ने दंपती को हिरासत में लेकर इनकी निशानदेही पर गंग नहर के निकट से बच्ची के कपड़े व घर से उसके शव को लेकर जाने में प्रयुक्त मोपेड के अलावा साइकिल भी बरामद की है। घटना की विवेचना की जा रही है।
साक्ष्य के अभाव में हत्या के मामले में आरोपित बरी
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर माडरन में महिला की दहेज के लिए हत्या में आरोपित देवर को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में तीन आरोपितों की की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर माडरन में छह अप्रैल 2014 को महिला रुबिता की हत्या कर दी गई थी। मृतका के स्वजन को सूचना दिए बिना ससुराल पक्ष के लोगों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। स्वजन का आरोप था कि दहेज में 40 हजार की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या की गई है। जिसमें मृतका के पति प्रविंद्र, देवर जितेंद्र, ससुर जगदेव व सास जगवती को हत्या का आरोपित बनाया गया था। थाने में चारों के विरुद्ध दहेज हत्या मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह ने बताया कि इस मामले की सुनवाई एडीजे-5 कासिफ शेख के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपित होमगार्ड जितेन्द्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि सुनवाई के अन्य तीन आरोपितों की मौत हो चुकी है।यह भी पढ़ें: Muzaffarnagar सिटी मजिस्ट्रेट ने बियर कैन खरीदे और सेल्समैन ने काटे एक्स्ट्रा रुपये; ओवर रेटिंग में इंस्पेक्टर निलंबित
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