UP News: अब बड़े बकाएदारों की यूपी में आई शामत, राजस्व परिषद अध्यक्ष रजनीश दुबे के सख्त आदेश, 'हवालात में डाले'
UP News Today उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने समीक्षा बैठक में अफसरों को हिदायत दी है कि वसूली में किसी भी प्रकार की ढील न बरती जाए। जो भी सरकारी रुपये देने में आनाकानी कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए। बड़े बकाएदार रुपये नहीं दे रहे हैं तो उन्हें हवालात में डाला जाए और वसूली की जाए।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने अधिकारियों को हिदायत दी कि बड़े बकाएदराें पर किसी भी प्रकार की मेहरबानी न की जाए। सरकारी देनदारी देने में मनमानी कर रहे तो हवालात में बंद कराया जाए। इसके साथ ही तहसीलदार सीमा स्तंभों को चिह्नित करें।
जिला पंचायत सभागार में समीक्षा बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार ने पीपीटी के माध्यम से जनपद के बारे में जानकारी दी। इसके बाद रियल टाइम खतौनी निर्माण, स्वामित्व योजना, लंबित राजस्व वाद, राजस्व वसूली, विरासत प्रकरण एवं पैमाइश मामलों की समीक्षा की गई।
एक महीने में निस्तारित करें पुराने मामले
रजनीश दुबे ने कहा, पुराने वादों को एक माह में निस्तारित करना सुनिश्चित किया जाए। एसडीएम व तहसीलदार सीमा स्तंभों का सत्यापन मौके पर जाकर करें। सीमा स्तंभों का चिह्नांकन छूटना नहीं चाहिए। नए सीमा स्तंभों का निर्माण लोक निर्माण विभाग बीडीओ के माध्यम से कराए। निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र को तत्काल निरस्त न करें। उसमें आवश्यक प्रपत्र लगवाकर उसे पूर्ण कराया जाए। कड़े निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों से शत प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।सरकारी धनराशि नहीं दे रहे तो हवालात में डालें
रजनीश दुबे ने कहा, कि बड़े बकायेदारों की फाइलों का गहनता से निरीक्षण किया जाए। अगर बकाएदार सरकारी धनराशि नहीं दे रहे हैं तो हवालात में बंद कराया जाए। वसूली में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। बकायेदारों की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाए।ये भी पढ़ेंः Bulldozer Action पर मेरठ में नगर निगम टीम से झड़प; व्यापारी बाेले- 'जो भाजपा से जुड़े उसी बाजार में सबसे पहले पहुंचे'
ये भी पढ़ेंः UP Politics: यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक हलचल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई मंत्रियों की बैठक
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।