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love Jihad: छात्रा को भगाकर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद, उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने सुनाई सजा

love Jihad पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर कोर्ट में उसके बयान कराए तो पता चला कि आरोपित ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के बयान के आधार पर केस में दुष्कर्म की धारा बढ़ी और मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई।

By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 26 Nov 2020 11:22 AM (IST)
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गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने सुनाई सजा ।
ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। love Jihad: गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने लव जिहाद के एक मामले में आरोपित को 20 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने लव जिहाद के दोषी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। वर्तमान में आरोपित जेल में है। लव जिहाद के किसी आरोपित को इस तरह सजा सुनाने का यह पहला मामला है। 

यह है पूरा मामला

वर्ष 2015 में दसवीं की छात्रा के पिता ने नोएडा की सेक्टर 49 कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने केस में मजबूत पैरवी की और गवाहों को टूटने नहीं दिया। मजबूत पैरवी व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वर्ष 2015 में मूल रूप से बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति ने सेक्टर 49 कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिग बेटी, जो कि दसवीं की छात्रा है, को सादाब आलम भगाकर ले गया है।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से बरामद किया था। आरोपित भी मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर कोर्ट में उसके बयान कराए तो पता चला कि आरोपित ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के बयान के आधार पर केस में दुष्कर्म की धारा बढ़ी और मामला की सुनवाई कोर्ट में हुई।

ट्रायल के दौरान कई बार पीड़ित पक्ष पर गवाही नहीं देने का दबाव बनाया गया, लेकिन पुलिस ने आरोपित पक्ष को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। गवाही व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सादाब आलम को 20 साल की सजा सुनाई है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर नया कानून लाने जा रही है। मध्य प्रदेश भी इस तरह का एक कानून लाने जा रहा है।

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