Noida: ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में 20 दिन तक नहीं चलेगा बुलडोजर, HC ने लगाई रोक; कार्रवाई के बाद फिर लगाए पौधे
नोएडा के सेक्टर-93 बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी (Grand Omaxe Society) में नोएडा प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण सोसायटी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के संबंध में 20 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Fri, 30 Sep 2022 11:28 PM (IST)
नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा के सेक्टर-93 बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी (Grand Omaxe Society) में नोएडा प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण सोसायटी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के संबंध में 20 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इससे सोसायटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। मामले में अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद दोबारा से लगाए पौधे
प्राधिकरण ने शुक्रवार दोपहर में कार्रवाई करते हुए श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर दोबारा से लगाए गए करीब 12 पौधों को हटा दिया था, लेकिन श्रीकांत के स्वजन और पत्नी अनु त्यागी ने रात के समय में उन पौधों को दोबारा से लगा दिया। सोसायटी के लोगों का आरोप है कि प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद भी अनु त्यागी कामन एरिया में पौधे लगा रही हैं। वहीं दोपहर के समय में प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद महज पांच पाम के पौधे श्रीकांत के घर के बाहर बचे थे।
भारी विरोध के बीच ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी अतिक्रमण ध्वस्त शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने गई नोएडा प्राधिकरण की टीम को निवासियों का भारी विरोध को झेलना पड़ा था। इसके कई घंटे तक कार्रवाई बाधित रही। हालांकि भारी पुलिस बल के सहयोग से नोएडा प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। इसके बाद कुछ निवासियों ने खुद अपना अवैध निर्माण हटाना शुरू किया।
ये भी पढ़ें- IGI Airport: दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट पर विमान में बम की सूचना पर मचा हड़कंप, खाली कराई फ्लाइटबता दें कि कि दो दिन पहले नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीन मिश्र ने सोसायटी निवासियों को 48 घंटे में फ्लैट के बाहर किए गए अवैध निर्माण को बिल्डर ने अवैध निर्माण की दी अनुमति स्वत: ध्वस्त कर लेने का अल्टीमेटम दिया था।
अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध करने वाले 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज फेज दो कोतवाली क्षेत्र स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने के लिए प्राधिकरण की टीम पहुंची थी। सोसायटी के 25 लोगों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने गई प्राधिकरण की टीम का विरोध करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में प्राधिकरण के अधिकारी ने केस दर्ज कराया है।ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में एक अक्टूबर से लागू होगा GRAP, प्रदूषण बढ़ने पर लगेंगी कई पाबंदियां; बदल जाएगा बहुत कुछ
एसीपी अब्दुल कादिर ने बताया है कि प्राधिकरण के प्रबंधक की ओर से केस दर्ज कराया गया है। आरोप है कि 25 अज्ञात लोग टीम के सामने प्रदर्शन करने लगे और सरकारी काम में बाधा डाला। मामले की जांच की जा रही है। हंगामे की आशंका को देखते हुए सोसायटी के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती रही।
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