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Noida Property Rates: नोएडा में अब घर-प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा, बढ़ी दरें आज से लागू

Noida में घर-जमीन खरीदना अब महंगा हो गया है। नोएडा प्राधिकरण की 214वीं बोर्ड बैठक में संपत्ति दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था जिसे अब लागू कर दिया गया है। बता दें छह प्रतिशत तक संपत्ति की दरें बढ़ाई गई हैं। इसलिए अब शहर में संपत्ति का आवंटन नई दरों पर होगा। खबर के माध्यम से जानें पूरी जानकारी।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Wed, 14 Aug 2024 09:44 AM (IST)
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Noida Property News: नोएडा में संपत्ति खरीदने के लिए अब जेब ढीली करनी होगी। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नोएडा। (Noida Property Hike) नोएडा में संपत्ति खरीदना आज से महंगा हो गया। प्राधिकरण ने बढ़ी हुई छह प्रतिशत दरों को लागू कर दिया है।

पिछले दिनों लखनऊ में हुई नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की 214वीं बोर्ड बैठक में संपत्ति दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था, लेकिन मिनट्स जारी नहीं होने की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था।

शासन से मिनट्स आने के बाद मंगलवार को प्राधिकरण ने कार्यालय आदेश जारी कर दरों में बढ़ोत्तरी का आदेश लागू कर दिया। नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी की बोर्ड में अनुमोदन हुआ था।

कॉमर्शियल सेक्टर में ए से डी तक श्रेणी

अब शहर में संपत्ति का आवंटन नई दरों पर होगा। आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत आदि संपत्तियों के आवंटन दर में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। लखनऊ में आयोजित हुई बोर्ड बैठक के मिनट्स आ गए हैं। इसके आधार पर मंगलवार से ही नई दरों पर आवंटन किया जाएगा।

व्यावसायिक और कॉरपोरेट ऑफिस के लिए भूखंड की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। प्राधिकरण ने शहर के सेक्टरों को ए प्लस से लेकर ई श्रेणी में बांट रखा है। कॉमर्शियल सेक्टर में यह श्रेणी ए से डी तक है।

परिसम्पत्तियों की दरों में अतिरिक्त शुल्क एवं हस्तांतरण शुल्क

  • औद्योगिक भूखंडों पर हस्तांतरण शुल्क प्रचलित आवंटन दर का चार प्रतिशत कार्यशील इकाइयों से लिया जाएगा।
  • सभी परिसम्पत्तियों की दरों में अतिरिक्त स्थानिक शुल्क पूर्व की भांति देय होंगे। मेट्रो स्टेशन के समीप के सेक्टर की भू-दर पांच प्रतिशत व एक्सप्रेसवे पर स्थित सेक्टर पर 7.5 प्रतिशत अधिक ली जाएगी।
  • आवासीय भूखंडों, ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक विभाग के भूखंडों पर अंतरण शुल्क प्रचलित आवंटन दर का 2.5 प्रतिशत देय होगा।
  • श्रमिक कुंज के भवनों हेतु हस्तांतरण शुल्क 12,000 रुपये लिया जाएगा। ईडब्लूएस एवं एलआइजी भवनों के लिए अंतरण शुल्क, अंतरण के समय प्रचलित आवंटन दर का एक प्रतिशत लिया जाएगा। शेष श्रेणी के आवासीय भवनों के लिए अंतरण के समय प्रचलित आवंटन दर का 2.5 प्रतिशत लिया जाएगा।
  • संस्थागत क्षेत्र की कार्यशील इकाइयों के लिए अंतरण शुल्क प्रचलित आवंटन दर का पांच प्रतिशत लगेगा।
  • वाणिज्यिक विभाग की स्पोर्ट सिटी परियोजना की ग्रुप हाउसिंग परियोजना को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाणिज्यिक भूखंडों हेतु अंतरण शुल्क, अंतरण के समय प्रचलित आवंटन दर का पांच प्रतिशत लिया जाएगा।
  • औद्योगिक एवं संस्थागत विभाग में अकार्यशील इकाइयों के अंतरण की व्यवस्था नही है।

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