Noida: इकलाख हत्याकांड के बाद भड़काऊ भाषण देने के मामले में संगीत सोम दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
बिसाहड़ा में हुए इकलाख हत्याकांड के बाद भड़काऊ भाषण देने के मामले में जिला न्यायालय ने भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को दोषी करार दिया है। उन पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश एसीजीएम दो न्यायालय के द्वारा दिया गया।
By Manesh TiwariEdited By: GeetarjunUpdated: Thu, 13 Oct 2022 10:27 PM (IST)
नोएडा, जागरण संवाददाता। बिसाहड़ा में हुए इकलाख हत्याकांड के बाद भड़काऊ भाषण देने के मामले में जिला न्यायालय ने भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को दोषी करार दिया है। उन पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश एसीजीएम दो न्यायालय के द्वारा दिया गया।
बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गौ हत्या की सूचना पर लोगों ने गांव के रहने वाले इकलाख की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इकलाख को बचाने आए उनके बेटे दानिश को अधमरा कर दिया था। पीड़ित स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। घटना ने राजनीतिक रूप ले लिया था।
शुरू हो गई थी राजनीति
प्रदेश के साथ ही देश में भी राजनीति शुरू हो गई थी। विभिन्न पार्टी के नेता गांव पहुंचने लगे थे। एहतियात के तौर पर पुलिस ने धारा-144 लगा दी थी। उस दौरान मेरठ के सरधना से विधायक संगीत सोम अपने समर्थकों के साथ धारा-144 का उल्लंघन करते हुए गांव पहुंचे थे।पुलिस ने दर्ज किया था मामला
संगीत ने वहां पर भड़काऊ भाषण दिया था, पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में चल रही थी। बृहस्पतिवार को सुनवाई बाद मामले में न्यायालय ने पूर्व विधायक संगीत सोम पर 800 सौ रुपये का जुर्माना लगाया।ये भी पढ़ें- Delhi: स्पेनिश एक्टर का फर्जी Instagram अकाउंट बना फंसाई युवतियां, अश्लील तस्वीरों से करता ब्लैकमेल; गिरफ्तार
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