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Delhi Excise Scam: मनीष सिसोदिया ने वापस ली याचिका, लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। साथ ही अदालत ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस पर कोर्ट 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगा।

By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Sat, 20 Apr 2024 10:29 AM (IST)
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मनीष सिसोदिया ने वापस ली याचिका, लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत
एएनआई, नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली।

उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। साथ ही आज शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें इस मामले में मास्टरमाइंड बताया गया है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया जमानत मिलने पर आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते है। इस समय पर अगर बेल दी तो निश्चित रूप से इनका मकसद हल हो जाएगा।

नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में नियमित जमानत की मांग करने वाली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट को इस पर 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगा।

सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 तक बढ़ी

मालूम हो कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने मनीष सिसोदिया की हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी। ईडी ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। वहीं, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जो जमानत पर बाहर हैं, भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

सिसोदिया ने 12 अप्रैल को अदालत में अंतरिम जमानत की मांग की थी, ताकि वह आगामी चुनावों के लिए प्रचार कर सकें। वहीं, अदालत ने आरोपित चनप्रीत सिंह को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सिंह को आगे ईडी की हिरासत की जरूरत नहीं है।

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