Move to Jagran APP

Noida Dog Policy: नोएडा में लागू हुई डॉग पॉलिसी, 31 जनवरी तक रजिस्‍ट्रेशन नहीं तो हर महीने देना होगा जुर्माना

New Dog Policy नोएडा में डॉग पॉलिसी लागू कर दी गई है। अब इसके नियमों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। 31 जनवरी 2023 तक छह माह और उससे अधिक उम्र के पालतू की नसबंदी करा दी जाए। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

By Lokesh ChauhanEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Tue, 13 Dec 2022 02:50 PM (IST)
Hero Image
New Dog Policy: नोएडा में लागू हुई डॉग पॉलिसी
नोएडा, जागरण संवाददाता। Noida Dog Policy: कुत्तों के काटने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पॉलिसी बनाई है। इसे 207वीं बोर्ड में मंजूरी दे दी गई। इसके बाद शहरवासियों और एनजीओ से सुझाव मांगे गए। सुझावों को अमल में लाने के बाद सोमवार को शहर में डॉग पॉलिसी को लागू कर दिया गया।

इसके नियमों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। इस पॉलिसी को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया व शासन की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार बनाया गया है।

पालतू कुत्ते के मालिक की यह होंगी जिम्मेदारी

  • सभी पालतू जानवरों को घर के बाहर पट्टे में रखना अनिवार्य।
  • किसी भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोड़ना प्रतिबंधित।
  • पालतू कुत्ते का सोसायटी की सर्विस लिफ्ट से ही आवागमन किया जाएगा। इसके लिए सावधानीपूर्वक मजल का प्रयोग करते हुए आवागमन सुनिश्चित करेगा।
  • पालतू जानवरों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शौच किया जाता है, तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक की होगी। पालतू कुत्ते की मौत के बाद एनएपीआर एप पर अपडेट या सूचित करना होगा।
  • पालतू कुत्ते या बिल्ली द्वारा काटने पर शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की ओर से जांच की जाएगी, इसके बाद कानूनी कार्यवाही होगी।
  • पालतू कुत्ते या बिल्ली को लावारिस छोड़ने की शिकायत मिलती है, जांच में सही पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

आरडब्ल्यूए/एओए और ग्रामीणों की यह होगी जिम्मेदारी

नोएडा प्राधिकरण के नीति के अतिरिक्त आरडब्ल्यूए, एओए और ग्रामीण पालतु कुत्ते व बिल्ली और मालिकों पर किसी प्रकार का और कोई प्रतिबंध या नया नियम नहीं बना सकते हैं।

नोएडा के किसी भी आवासीय इलाके में फ्लैट या हाउस में ब्रीडिंग सेंटर का संचालन प्रतिबं​धित है। ब्रिडिंग सेंटर और पेट शाप का सत्यापन के बाद प्राधिकरण की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर यह होगा जुर्माना

  • पेट डॉग एप पर 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने पर बिना जुर्माना रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके लिए 500 रुपये फीस जमा करनी होगी।
  • 1 फरवरी से 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने पर रजिस्ट्रेशन फीस 500 और 200 रुपये जुर्माना देना होगा।
  • 1 मार्च से 31 मार्च तक 700 रुपये और प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा।
  • 31 जनवरी 2023 तक छह माह और उससे अधिक उम्र के पालतू की नसबंदी करा दी जाए। ऐसा नहीं करने पर प्रतिमाह 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
  • पालतू कुत्ते की ओर किसी व्यक्ति या जानवर को घायल किया जाता है तो उसके उपचार की जिम्मेदारी मालिक की होगी। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
  • पालतू जानवर की ओर से गंदगी फैलाने पर पहली बार में 100 रुपये दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा व्यवसाय करने के लिए डाग ब्रीडिंग सेंटर का काम फ्लैट या मकान में नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर पेट डॉग मालिक पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।

नसबंदी के लिए यहां करें कॉल

प्राधिकरण ने पालिसी में बताया कि एनएपीआर एप पर रजिस्ट्रेशन कराने और शुल्क जमा करने पर मुफ्त एंटी रेबिज वैक्सीन की सुविधा है। इसके लिए पालतू कुत्ते के मालिक को 9999352343 पर काल कर सकता है। रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए आनलाइन आवेदन प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कराना होगा।

आवारा कुत्तों के लिए यह होगी जिम्मेदारी

  • आरडब्ल्यूए, एओए मानवता दिखाते हुए सड़क पर रहने वाले पालतू खासकर सर्दियों में उनको सुरक्षात्मक सामग्री दी जाए। 
  • 10 या 10 से कम आवारा या निराश्रित कुत्तों को सड़क या पशु शरणालयों में गोद लेने वाले परिवारों को नोएडा प्राधिकरण की ओर से रजिस्ट्रेशन में छूट और नसबंदी आदि निशुल्क होगी। 
  • डॉग फीडर के लिए वहां की आरडब्ल्यूए और एओए पहचान पत्र जारी करेगा।
  • स्ट्रीट डॉग के लिए सीरियल नंबर टैग प्राधिकरण की ओर इंपैनल्ड एजेंसियों की ओर से नसबंदी के समय अंकित किया जाएगा।
  • प्रत्येक फीडिंग प्वाइंट पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर लिखा जाएगा कि स्ट्रीट डॉग को भोजन इसी स्थल पर ही खिलाएं।
  • फीडर किसी भी फ्लैट, कामन एरिया, बेसमेंट, कारीडोर या किसी और के घर के गेट के सामने खाना नहीं दे सकते हैं।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।