ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 400 बीघा में कब्जा करने वाले 20 भूमाफिया पर FIR दर्ज
एफआईआर से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन के एक हिस्से को कब्जा मुक्त करा लिया है। अभी कुछ जमीन पर अवैध कब्जा है उसे भी खाली कराया जाएगा। कॉलोनाइजर ने प्राधिकरण की अधिसूचित करीब 400 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा था। प्राधिकरण के मुताबिक पहली बार इतनी संख्या में एक साथ कॉलोइनाजर पर कार्रवाई की गई है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण ने छपरौला गांव में सहारा सिटी परियोजना पर अवैध कॉलोनी काट कर निर्माण कराने वाले पांच नामजद कॉलोनाइजर समेत 20 पर एफआईआर दर्ज कराई है। इन कॉलोनाइजर ने प्राधिकरण की अधिसूचित करीब 400 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा था। प्राधिकरण के मुताबिक, पहली बार इतनी संख्या में एक साथ कॉलोइनाजर पर कार्रवाई की गई है।
एक हिस्सा अवैध कब्जे से मुक्त
2016 से 2023 तक प्राधिकरण अवैध कॉलोनी बसते देखता रहा। अधिकारी आंख मूंदे बैठे रहे। इस दौरान किसी भी कॉलोनाइजर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर से पहले प्राधिकरण ने जमीन के एक हिस्से को कब्जा मुक्त करा लिया है। अभी कुछ जमीन पर अवैध कब्जा है, उसे भी खाली कराया जाएगा।
प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक नाजिम खान की शिकायत पर बादलपुर पुलिस ने मैसर्स वैश्वी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अमित सिंह, एसआरजे स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सुरेंद्र सिंह, रायल ग्रीन के राकेश यादव, मैसर्स एलाइड डेवलपर्स एंड एसोसिएट के शुभ करन सिंह, मैसर्स एसवीएम डेवलपर्स के मनोज कुमार व 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल वर्ष 2000 के आसपास सहारा ग्रुप ने छपरौला गांव में शहर बसाने के लिए 400 बीघा जमीन सहारा सिटी के नाम पर ली थी।
यह जमीन 420, 418, 388, 386, 380, 385, 365, 367, 368, 381, 382, 383, 185, 183, 184, 177, 171, 174, 173, 172, 196, 195, 197, 198, 360, 406, 405, 403, 400, 399, 368, 366, 363, 362, 365 आदि रकबा की थी। जमीन लेने के बाद किन्हीं कारणों से जमीन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। वर्ष 2020 से 2021 के बीच इस जमीन पर कॉलोनाइजर ने कब्जा कर प्लाट काटने शुरू कर दिए। प्लाट को सहारा सिटी के नाम से बेचने भी लगे। काफी बड़े क्षेत्र में निर्माण कार्य भी शुरू हो गया।
दादरी विधायक ने की थी शिकायत
कुछ समय पहले दादरी विधायक तेजपाल नागर ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद खतौली के विधायक मदन भैया ने शासन को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों पर सवाल उठाए थे और शासन से कड़ी कार्रवाई कर जमीन खाली कराने की मांग की थी। इसके बाद प्राधिकरण सीईओ एनजी रवि ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन प्राधिकरण के कब्जे में लेने को कहा था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की कार्रवाई हुई।यह भी पढें- दिल्ली जाने वाले ये रास्ते बंद, मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध; किसान आंदोलन के कारण ट्रैफिक डायवर्टYamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेस-वे पर स्पीड लिमिट में हुआ बदलाव, अब इतनी रफ्तार से दौड़ सकेंगे वाहन
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