नोएडा में म्यूजिकल नाइट के लिए लेनी होगी अनुमति, उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का भी है प्रावधान
गौतमबुद्ध नगर में होटल पब बार और रेस्टोरेंट में म्यूजिकल नाइट के लिए अब जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आयोजन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद ने बताया कि बिना अनुमति म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। उल्लंघन पर छह माह तक कारावास या 20 हजार जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के होटल, पब, बार और रेस्टारेंट में म्यूजिकल नाइट के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद ने बताया कि बिना अनुमति म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन करने पर कार्रवाई का प्रविधान है। इसमें समुचित सावधानी के लिए सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पुलिस विभाग की तरफ से अनापत्ति ली जानी जरूरी है। ऐसा न करने पर संबंधित के खिलाफ छह माह तक कारावास या 20 हजार जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है।
500 रुपये का जुर्माना भी लगेगा
लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जिला मनोरंजन कर अधिकारी की तरफ से निर्देश दिए गए कि किसी भी आयोजन में ऐसा प्रदर्शन जिसमें शिष्टता व नैतिकता प्रतिकूल हो और बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा हो दंडनीय है।यह भी पढ़ेंः Mobile Tower लगाने की नीति में नोएडा ऑथोरिटी ने किया बदलाव, कई जगहों पर अब नहीं लगेंगे टावर
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