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Flat Buyers: नोएडा में फ्लैट खरीददारों के लिए अच्छी खबर, रजिस्ट्री को लेकर आया नया नियम; बिल्डरों को आदेश जारी

Noida Flat Buyers नोएडा में अपने घर का सपना देखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। नोएडा प्राधिकरण की 215 वीं बोर्ड बैठक शनिवार को सेक्टर-6 स्थित कार्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह ने की। ग्रुप हाउसिंग विभाग में नए नियम को मंजूरी मिली है। बुकिंग की दस प्रतिशत राशि लेकर अब बिल्डरों को फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री करानी होगी।

By Kundan Tiwari Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Sat, 26 Oct 2024 06:23 PM (IST)
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Noida Flats Flat Buyers: मात्र 10 फीसदी राशि देने पर ही हो जाएगी रजिस्ट्री। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority News) की 215 वीं बोर्ड बैठक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को सेक्टर-6 स्थित कार्यालय में आयोजित हुई। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग प्रमुख सचिव अरविंद कुमार सागर, नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) सीईओ एनजी रवि कुमार, यमुना प्राधिकरण सीईओ डा अरूणवीर सिंह, गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा मौजूद रहे। बैठक में 27 प्रस्तावों को रखा गया, जिन पर बड़े स्तर पर चर्चा हुई। इस दौरान अमिताभकांत कमेटी की सिफारिश के तहत बिल्डरों को दी गई राहत पैकेज के बारे में प्रगति रिपोर्ट को देखा गया।

जिसमें नोएडा प्राधिकरण सीईडा लोकेश एम ने बताया कि 22 अक्टूबर 2024 तक 1643 रजिस्ट्रियां कराई गई। जिन बिल्डरों ने 25 प्रतिशत पैसा जमा करने के लिए हामी भरी है, उनसे पूरा पैसा लेकर शेष रजिस्ट्री कराई जाए। फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक और शासन को स्टांप डयूटी के जरिये से राजस्व मिले।

इसके लिए रेरा अधिनियम 2016 के सेक्शन 13 को अनुमोदित किया गया। इसके तहत फ्लैट खरीदार बिल्डर को फ्लैट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत राशि देकर बिल्डर द्वारा प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार स्टांप ड्यूटी पे करते हुए एग्रीमेंट-टू-सेल या बिल्डर बायर्स अनुबंध लागू कर उप निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कराएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव व नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज सिंह। सौ. अधिकारी

ओसी जारी होने के बाद बिल्डर द्वारा फ्लैट खरीदार की सूची के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट-टू-सेल / बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट की प्रति साथ में प्रस्तुत की जाएगी। प्राधिकरण, बिल्डर एवं फ्लैट खरीदार के पक्ष में त्रिपक्षीय लीड डीड की जाएगी। इसके बाद खरीदार को फ्लैट व दुकान पर कब्जा दिया जाएगा। यह नया नियम ग्रुप हाउसिंग के लिए लागू किया गया।

दो परियोजनाओं पर को डेवलपर को मिली अनुमति

शासनादेश 21 दिसंबर 2023 के क्लाज 9, 20 एवं 21 (वी) के तहत आवंटियों के अनुरोध पर भूखंड संख्या जीएच-01 / सी सेक्टर-168 नोएडा के आवंटी बिल्डर सनवर्ड रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड परियोजना को पूरा करने के लिए निम्बस प्रोजेक्ट लिमिटेड को सह डेवलपर व भूखंड संख्या जीएच-01, सेक्टर-115 की परियोजना में थीम काउंटी प्राइवेट लिमिटेड को डेवलपर नियुक्त किया गया है। इससे न केवल परियोजनाएं पूर्ण कर फ्लैट खरीदार को फ्लैट मिलेंगे, बल्कि नोएडा प्राधिकरण को बकाया मिलेगा।

बकायेदारों को 1578 करोड़ का अंतिम नोटिस

प्राधिकरण संपत्तियों पर पेट्रोल पंप और बैंक किराये पर संचालित हो रही है। किराये के एवज में इन पर 1578.14 करोड़ रुपये का बकाया है। ऐसे सभी डिफॉल्टर को अंतिम नोटिस जारी कर बकाया वापस करने के लिए कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में बिल्डिंग सील करने के निर्देश दिया गया।

डेटा सेंटर की जगह पर अब आईटी/आईटीईएस

राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आईटी/ आईटीईएस के भू-उपयोग भूखंड संख्या 02/09 सेक्टर-154 क्षेत्रफल 14867 वर्गमीटर और भूखंड संख्या 02/11 सेक्टर-154 क्षेत्रफल 14247 को डाटा सेंटर के लिए आवंटित करने के लिए दो बार योजना निकाली गई लेकिन एक बार भी कंपनी नहीं आई। ऐसे में दोबारा से आईटी / आईटीईएस उपयोग करके दोनों भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।

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