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फ्लैट खरीदारों के हक में बड़ा फैसला, अब बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को पंजीकृत कराना होगा अनिवार्य

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को हुई बोर्ड बैठक में फ्लैट-खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रेटर नोएडा में फ्लैट-खरीदार की तरफ से 10 प्रतिशत भुगतान करने पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। इस फैसले से खरीदारों के हित सुरक्षित रहेंगे। साथ ही फ्लैट पर पजेशन मिलते ही 100 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी।

By Arpit Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Mon, 28 Oct 2024 08:12 AM (IST)
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ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों को फायदा होगा। फोटो- जागरण ग्राफिक्स
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण रविवार को हुई 136वीं बोर्ड बैठक में शहर के फ्लैट-खरीदारों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रेटर नोएडा में फ्लैट-खरीदार की तरफ से 10 प्रतिशत भुगतान करने पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। इस फैसले से खरीदारों के हित सुरक्षित रहेंगे।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते चेयरमैन मनोज कुमार सिंह।  फोटो- जागरण

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन व प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. एम. लोकेश, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ आशुतोष द्विवेदी, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ प्रेरणा सिंह और एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे।

फ्लैट-खरीदारों के लिए कई अहम फैसले लिए गए

बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा के फ्लैट-खरीदारों व निवासियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें एग्रीमेंट टू सेल को पंजीकृत कराने का फैसला भी शामिल है। दरअसल, फ्लैट बायर्स की तरफ से मांग की जा रही थी कि खरीदार की तरफ से 10 प्रतिशत भुगतान करने पर बिल्डर और खरीदार के बीच होने वाले एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड (एग्रीमेंट टू सेल) कराने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि खरीदार के पास एक कानूनी दस्तावेज हो सके।

100 रुपये के स्टांप पर हो जाएगी रजिस्ट्री

एग्रीमेंट टू सेल के समय ही खरीदार को स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान करना होगा। बाद में फ्लैट पर पजेशन मिलते ही 100 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी। कानूनी दस्तावेज होने की वजह से बिल्डर किसी प्रकार की गड़बड़ी भी नहीं कर पाएगा। साथ ही रजिस्ट्री विभाग को स्टांप ड्यूटी भी समय से मिल जाएगी। अभी तक फ्लैट की कुल कीमत का भुगतान होने पर ही रजिस्ट्री हो पाती है।

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एनपीसीएल ने ग्रेनो प्राधिकरण को सौंपा 8.84 करोड़ का चेक

नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश के तौर पर 8.84 करोड़ रुपये का चेक सौंपा है। एनपीसीएल के एमडी पीआर कुमार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह को चेक चौंपा। एनपीसीएल लगातार 10 वर्षों से लाभांश का भुगतान कर रहा है। एनपीसीएल ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 8.84 करोड़ रुपये का लाभांश दिया।

लाभांश का संचयी मूल्य शेयरधारकों की तरफ से निवेश की गई राशि का 445 प्रतिशत है। एनपीसीएल ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 60 प्रतिशत की दर से लाभांश की घोषणा की है। एनपीसीएल के एमडी पीआर कुमार ने कहा कि विभाग ग्रेटर नोएडा के उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

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