Lockdown 2021 Extension: नोएडा-गाजियाबाद में आज शाम 8 बजे 83 घंटे का लॉकडाउन, नियम तोड़ा तो लगेगा फाइन और जाना पड़ सकता है जेल
Lockdown 2021 Extension कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगाया गया यह लॉकडाउन मंगलवार सुबह 7 बजे समाप्त होगा। इस दौरान बिना किसी जरूरी काम के घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों पर पुलिस नकेल कसी जाएगी।
By Jp YadavEdited By: Updated: Fri, 30 Apr 2021 09:29 AM (IST)
नोएडा/हापुड़/गाजियाबाद, ऑनलाइन डेस्क। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और प्रभाव को देखते हुए दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के साथ हापुड़ जिले में भी शुक्रवार शाम 8 बजे से 83 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगाया गया यह लॉकडाउन मंगलवार सुबह 7 बजे समाप्त होगा। इस दौरान बिना किसी जरूरी काम के घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों पर पुलिस नकेल कसी जाएगी। शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लाॅकडाउन के दौरान इसका सख्ती से पालन करवाने के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर की सड़कों पर उतरेगी। वहीं, विशेषज्ञों ने अपील भी की है कि इस दौरान सड़कों को तो गौतमबुद्ध नगर पुलिस संभाल लेगी, आप मंगलवार सुबह तक घर में रहिए।
83 घंटे लगताार चलेगा लॉकडाउन
गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस पर काबू पाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा एलान किया है। इसके तहत अब अन्य जिलों के साथ नोएडा-ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गाजियाबाद में लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान लोगों को बेवजह घरों से निकलने पर मनाही होगी।
नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई: पुलिस कमिश्नर
पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह लॉकडाउन को लेकर पिछले सप्ताह की कह चुके हैं कि हम जागरूकता अभियान और इनफोर्समेंट एक्शन साथ-साथ चला रहे हैं। जो लोग खराब हालात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार की रात 8 बजे से लेकर मंगलवार की सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान जो व्यक्ति बिना किसी जरूरी काम के अपने घर से बाहर निकलेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि पुलिस और प्रशासन ही नहीं, बल्कि डॉक्टर-विशेषज्ञ भी बार-बार लोगों से मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाकर रखने और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नियमों को तोड़ने वालों में पढ़े-लिखे और नौजवानों की संख्या ज्यादा है।Lockdown Extension In Ghaziabad: 83 घंटे के लॉकडाउन के दौरान रहेगी सख्ती, सोमवार को भी घरों में रहें
इन्हीं नहीं मिलेगी छूट
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को
- बाजार खोलने की इजाजत नहीं होगी।
- दाह संस्कार या अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं मिलेगी।
- सभी बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि बंद रहेंगे।
- केंद्र व यूपी सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों को आवाजाही की छूट होगी।
- स्वास्थ्य विभाग
- पुलिस
- जेल अधिकारी-कर्मचारी
- होमगार्ड
- सिविल डिफेंस
- अग्निशमन
- इमरजेंसी सेवाएं
- जिला प्रशासन
- परिवहन कर्मचारी (हवाई सेवा, रेल व बस कर्मचारी)
- नगर निगम, बिजली, पानी, सफाई विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी पूरी क्षमता से काम करेंगे।
- प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को आई कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट होगी।
- गर्भवती महिला को आने जाने की छूट होगी
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से निकलने वाले यात्री अपना यात्रा टिकट दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।