Nithari Kand; क्या है मुन्ना पांडेय प्रकरण जो बना कोली और पंढेर को बरी करने का आधार
बिहार के भागलपुर में कथित तौर पर बच्ची के रेप के बाद हत्या करने के मामले में मुन्ना पांडेय बनाम स्टेट ऑफ बिहार की तरह ही निठारी कांड में भी साक्ष्य के अभाव में आरोपितों को राहत मिली है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय में इस बात को प्रमुखता से कहा गया है। इसमें सीबीआई की तरफ से अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष के तर्क के सामने टिक नहीं पाया।
By Jagran NewsEdited By: Pooja TripathiUpdated: Thu, 19 Oct 2023 02:36 PM (IST)
वैभव तिवारी, नोएडा। बिहार के भागलपुर में कथित तौर पर बच्ची के रेप के बाद हत्या करने के मामले में मुन्ना पांडेय बनाम स्टेट ऑफ बिहार की तरह ही निठारी कांड में भी साक्ष्य के अभाव में आरोपितों को राहत मिली है।
मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय में इस बात को प्रमुखता से कहा गया है। इसमें सीबीआई की तरफ से अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष के तर्क के सामने टिक नहीं पाया है।साक्ष्य जुटाने में बरती गई लापरवाही व अभियोजन पक्ष के बयान बदलने सहित अन्य मामले पर हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पर कोई मंतव्य व्यक्त नहीं करते हैं। इसको उचित अवसर के लिए छोड़ दिया गया है।
क्या है 'उचित अवसर' का मतलब?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश केके लाहोटी ने बताया कि कोर्ट के उचित अवसर का आशय है कि समय पर कोर्ट की तरफ से शासन व जांच एजेंसी को निर्देश दिए जा सकते हैं। इसमें संबंधित अभियोजन पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है।
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