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नया कानून लागू: अब दूसरी शादी करने पर होगी सात साल की सजा, पढ़ें- किस केस में कितनी काटनी पड़ेगी जेल

एक जुलाई से नए नया कानून लागू हो गया है। वहीं नए कानून को लेकर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सोमवार को विभिन्न स्थानों पर जनता दरबार लगाया। इस दौरा पुलिस अधिकारियों ने लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी। बता दें कि अब दूसरी शादी करने पर सात साल की सजा होगी। पढ़िए आखिर किस केस में कितनी होगी सजा?

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Published: Mon, 01 Jul 2024 12:57 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2024 12:57 PM (IST)
ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर जनता दरबार लगाया गया। (जागरण फोटो)

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। आज यानी सोमवार से नया कानून लागू हो गया है। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है। पुराने कानूनों में बदलाव से आमजन को सबसे अधिक फायदा होगा।

नए कानून के तहत बदली गई धाराओं के अंतर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर जनता दरबार लगाया गया। लोगों को धाराओं में हुए बदलाव के साथ नई धाराओं में सजा का प्रविधान होगा आदि की जानकारी दी गई।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों को दी विस्तृत जानकारी

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डीसीपी, एडीसीपी व एसीपी समेत संबंधित कोतवाली प्रभारी सम्मलित हुए। जेवर में आयोजित जनता दरबार में एसीपी सार्थक सिंगर ने नए कानून के तहत किए गए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

511 में से रह गईं सिर्फ 358 धाराएं

अधिकारियों ने बताया कि पहले आईपीसी एक्ट के तहत 511 धाराएं थीं, जो अब 358 रह गई हैं। उन्होंने बताया कि अब न्याय प्रणाली में तेजी आएगी। महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के दृष्टिगत कानून सख्त किए गए हैं। महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कई नई धाराएं भी बनाई गई हैं।

अब बहला-फुसलाकर ले जाने पर दर्ज होगा मुकदमा

उन्होंने बताया कि विवाहित महिलाओं को बहला-फुसलाकर ले जाने की पहले कोई धारा नहीं थी, लेकिन अब नई धारा-84 के तहत मामला दर्ज होगा। इतना ही नहीं इस धारा के तहत मामला दर्ज होने पर दो साल की सजा का प्रविधान है।

दूसरी शादी करने पर होगी सात साल की सजा

वहीं, यदि पहली शादी होते हुए कोई कपटपूर्वक किसी महिला से शादी करता है या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करता है तो ऐसे मामलों में सात साल की सजा हो सकती है।

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उन्होंने बताया कि किसी के अपहरण, डकैती, संविदा पर हत्या, साइबर अपराध, अवैध माल की सप्लाई आदि के लिए संगठित अपराध के लिए नई धारा बनाई गई है। अब 111 के तहत मामला दर्ज होगा। इसमें पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

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