Dog Policy: नोएडा में अगले साल से बदलेगी डाग पालिसी, घटना होने पर मालिक को देना होगा 10 हजार का जुर्माना
Noida Dog Policy प्राधिकरण ने जो पालिसी लागू की जिसमें लिफ्ट में डाग लवर के लिए क्या नियम हो सकते है इसका जिक्र नहीं किया गया। इस पर कई सुझाव आए है। सुझाव डाग लवर और आवारा कुत्तों व उग्र कुत्तों का विरोध करने वालो ने दिया है।
By Kundan TiwariEdited By: Pradeep Kumar ChauhanUpdated: Sat, 19 Nov 2022 07:32 PM (IST)
नोएडा [कुंदन तिवारी]। Noida Dog Policy: नोएडा में डाग पालिसी लागू होने के बाद अब शहरवासियों से आपत्ति और सुझाव मांगे जा रहे है। यह मुद्दा बोर्ड में भी उठाया गया था। आज आपत्ति और सुझाव देने की आखिरी दिन था। प्राधिकरण ने जो पालिसी लागू की जिसमें लिफ्ट में डाग लवर के लिए क्या नियम हो सकते है इसका जिक्र नहीं किया गया। इस पर कई सुझाव आए है। सुझाव डाग लवर और आवारा कुत्तों व उग्र कुत्तों का विरोध करने वालो ने दिया है। जिनको मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सामने सोमवार को रखा जाएगा। जिसके बाद तय किया जाएगा कि नियम एनिमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार ही होंगे या यहां की पालिसी में कुछ बदलाव किया जाएगा।
लिफ्ट में डाग मूवमेंट काे लेकर आए सुझाव
प्राधिकरण ओएसडी इंदू प्रकाश सिंह ने बताया कि डाग पालिसी में होगा बदलाव होगा। अब तक 400 से ज्यादा सुझाव मिले है। जिनको देखा जा रहा है। लिफ्ट में डाग की मूवमेंट कैसी हो इसके लिए भी सुझाव आए है। लोगों का कहना है लिफ्ट में डाग को लाने से पहले उसके मुंह को मजल (जाली दार कवर) से ढकने का नियम बनाया जाए। ताकि वह किसी को काट न सके। वहीं कुछ ने यह कहा कि सोसायटी में कामन से एक अलग लिफ्ट पेट के लिए रिजर्व की जाए। जिससे वे आए और जाए। और न ही उनका कामन एरिया से कोई मतलब होना चाहिए।नोफा अध्यक्ष राजीवा सिंह ने बताया कि यह एक सामाजिक समस्या है। इस समस्या का हल सिर्फ सामाजिक समझ से ही निकाला जा सकता है। जहां तक लिफ्ट में डाग की बात है तो जब कोई डाग मालिक उसे लेकर लिफ्ट में जाए तो उस दौरान अन्य लोग दूसरी लिफ्ट का प्रयोग करे। इसी तरह के कई सुझाव और आपत्तियां प्राधिकरण को मिली है। जिनको कंपाइल किया जा रहा है।
लिफ्ट में कुत्तों की काटने की घटना
- ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत ला रेजीडेंसी सोसाइटी में लिफ्ट में मंगलवार को एक कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। यह वीडियो बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक कार्तिक गांधी पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सात दिनों के अंदर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमा करना होगा।
- नोएडा में सेक्टर-75 के अपेक्स एथेना सोसायटी में लिफ्ट में एक कुत्ते ने डिलीवरी ब्वाय पर हमला कर दिया। डिलीवरी ब्वाय का नाम सचिन है। जर्मन शेफर्ड के हमले से घबराकर डिलीवरी ब्वॉय लिफ्ट में ही फर्श पर गिर पड़ा। इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया था।
- गाजियाबाद में ही राजनगर एक्सटेंशन की चार्म्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में एक महिला अपने पालतू कुत्ते को ले जा रही थी। कुत्ते ने लिफ्ट में मौजूद एक बच्चे को काट लिया था। महिला दर्द से कराहते बच्चे को संभालने या पूछने के बजाय लिफ्ट में चुपचाप खड़ी रही थी। बच्चे के पिता ने महिला के खिलाफ तहरीर दी थी। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
- ग्रेटर नोएडा की एस एस्पायर हाउसिंग सोसाइटी में पालतू कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने को लेकर दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं। इसका वीडियो वायरल हुआ।
एनिमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार पालिसी
- 31 मार्च तक एनपीआरए के जरिये नोएडा में डाग और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- पालतू डाग का स्ट्रेलाइजेशन और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- नोएडा प्राधिकरण एओए , आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डाग शेल्टर बनाए जाएंगे। जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके कुत्तों को रखा जाएगा उनकी निगरानी की जाएगी। इन शेल्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए, एओए की होगी।
- डाग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिह्नित किए जाएंगे। जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए , एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी।
- डाग के द्वारा कोई अप्रिय घटना की जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपये जुर्माना, घायल का पूरा इलाज कराना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद एक बार कोड दिया जाए। जियो टैगिंग बार कोड पेट के गले में पहनाना होगा।
- रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक साल में 500 रुपये देकर उसका नवीनीकरण भी कराना होगा।
- डाग ब्रीडिंग का काम फ्लैट या मकान में नहीं करा सकते है। यदि ऐसा मिला तो पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
- डाग द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर पहली बार में मालिक पर 100 दूसरी बार में 200 और तीसरी बार 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- छह माह से अधिक होने पर नसबंदी करानी होगी।
- घर पर डाग को अकेला नहीं छोड़ सकते है।
- रजिस्ट्रेशन के बाद पालतू की मौत हो जाती है तो उसे अपडेट कराना होगा।
- डाग के ऊपर और कोई भी प्रतिबंध एओए और आरडब्ल्यूए नहीं लगा सकता है।
- रिहायशी इलाके में ब्रीडिंग नहीं कराई जा सकती है।
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