कुत्तों का आतंक कम करने के लिए नोएडा की सोसायटी ने उठाया बड़ा कदम, डॉग लवर के लिए नई गाइडलाइन जारी
एओए की तरफ से सोसायटी में तीन जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने का निर्देश दिया गया है। इसमें प्रवेश व निकासी द्वार के साथ ओ टावर के गेट पर जगह निर्धारित है। नियमों के उल्लंघन कर कुत्तों को खाना देने पर सुरक्षाकर्मी व लोग फोटो व वीडियो बना सकेंगे।
By Jp YadavEdited By: Updated: Sat, 10 Sep 2022 09:11 AM (IST)
नोएडा, जागरण संवाददाता। दिल्ली से सटे सेक्टर-168 स्थित द गोल्डन पाल्म सोसायटी ने आवारा व पालतू कुत्ते के पालने पर दिशानिर्देश जारी कर दिया है। नियम का उल्लंघन करने पर एओए की तरफ से जुर्माना लगाने व कानूनी कार्रवाई शुरू करने का दावा किया गया है।
पालतू व आवारा कुत्तों के लिए दिशा निर्देश जारीसोसायटी में कुत्तों के आक्रामक होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। 30 जुलाई को सोसायटी में एक साथ तीन लोगों को कुत्ते ने काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं पार्क के साथ सार्वजनिक जगह जाने में डरने लगे हैं। शुक्रवार को दैनिक जागरण में कुत्ते पालने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की खबर प्रकाशित होने के बाद सोसायटी के लोगों ने पालतू व आवारा कुत्तों के लिए पूरा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
आवारा कुत्तों के खाना खिलाने पर दिशा-निर्देश एओए की तरफ से सोसायटी में आवारा कुत्तों को सोसायटी में प्रवेश से रोका जाएगा, आक्रामक को रहे कुत्तों से बचते हुए फोटो व वीडियो बनाएं जिसे सबूत के तौर पर उपयोग किया जा सके, सोसायटी परिसर में बच्चों द्वारा कुत्तों को खाना देने से एहतियात बरती जाए।
पालतू कुत्ते के लिए विशेष निर्देश कुत्ते को पट्टे व रस्सी में बांधकर ही फ्लैट से निकलें, कुत्ते को सोसायटी के सार्वजनिक जगह में अकेला न छोड़ें, टीकाकरण कराने, लिफ्ट में कुत्ते के साथ आवाजाही से बचने, क्लब हाउस, स्वीमिंग पूल व बच्चों के खेलने की जगह पर कुत्ते न लाने, कुत्ते के साथ आवाजाही कर रहे लोगों से बातचीत न करने व एहतियात बरतने, नियम का उल्लंघन करने पर सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करने की अपील की गई है।
नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगादीपेंद्र चौधरी (अध्यक्ष, एओए, गोल्डन पाल्म सोसायटी सेक्टर-168, नोएडा) का कहना है कि सोसायटी में लोग कुतों से परेशान हैं। कुत्ते के कारण लोगों को हो रही दिक्कत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर पहली बार पांच सौ व दूसरी बार एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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