नोएडा की सोसाइटी में मंदिर की घंटी से आती थी तेज आवाज, एओए को भेजा नोटिस तो भड़के लोग
नोएडा की सोसायटी में मंदिर की घंटी से तेज आवाज में बजने का उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संज्ञान लिया है। बोर्ड ने इसे लेकर सोसायटी एओए को नोटिस जारी किया है। साथ ही टीम ने मौके पर जाकर शोर की जांच की। नोटिस के बाद एओए ने सभी लोगों को ईमेल भेजकर नोटिस के अनुपालन में कम शोर करने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसायटी में मंदिर की घंटी से तेज आवाज आने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को नोटिस भेजा है। घंटी की ध्वनि मानकों के अनुसार रखने का निर्देश दिया है। नोटिस जारी करने का सोसायटी के लोगों ने विरोध किया है।
गौर सौंदर्यम सोसायटी परिसर में मंदिर हैं। यहां हर रोज पूजा अर्चना होती है। सोसायटी के मुदित बंसल ने 30 जुलाई को ईमेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मंदिर की घंटी से अधिक शोर होने की शिकायत की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
जांच में मिला घंटी से 70 डेसिबल का शोर
जांच में मंदिर की घंटी से 70 डेसिबल का शोर मिला। मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 और रात को 45 डेसिबल तक का शोर निर्धारित है।
सोसायटी में 15 डेसिबल का अधिक शोर मंदिर की घंटी बजने से मिला। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोसायटी एओए को नोटिस जारी कर निर्धारित डेसिबल तक का शोर रखने के लिए निर्देशित किया है।
ये भी पढ़ें-
- ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन शुरू, नहीं कराने पर लगेगा दो हजार रुपये का जुर्माना
- 'तीन हजार दो, बिना जांच सर्टिफिकेट लो'; नोएडा में वाहनों की फिटनेस के नाम पर चल रहा फर्जीवाड़ा
एओए ने नोटिस का पालन करने को भेजा ईमेल
गौर सौंदर्यम सोसायटी एओए के अध्यक्ष आरके गुप्ता ने बताया कि मंदिर की घंटी से ध्वनि प्रदूषण होने का नोटिस मिलने के बाद सभी निवासियों को ईमेल भेजकर नोटिस के अनुपालन में कम शोर करने की अपील की है।
इस संबंध में सभी निवासियों को सूचना ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है। एओए मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयासरत है।
ये भी पढ़ें-
Greater Noida Crime: प्रेमी ने विधवा गर्भवती महिला का झोलाछाप डॉक्टर से कराया गर्भपात, गई जान