PNGRB ने किया अदाणी टोटल गैस लिमिटेड के आवेदन को खारिज, घरेलू गैस पहुंचाने और CNG के लिए मांगा था लाइसेंस
तेल नियामक पीएनजीआरबी (PNGRB) ने अदाणी टोटल गैस लिमिटेड द्वारा खुदरा बिक्री के लिए ऑटोमोबाइल तक सीएनजी और घरेलू रसोई तक पाइप के जरिए गैस पहुंचाने के लिए लाइसेंस के आवेदन को खारिज कर दिया है। पीएनजीआरबी ने आवदेन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कंपनी मानदंडों को पूरा नहीं करती है। अदाणी की नजर करीब दो दशकों से सिटी गैस वितरण (सीजीडी) लाइसेंस पर है।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Mon, 17 Jul 2023 07:16 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। तेल नियामक पीएनजीआरबी (PNGRB) ने अदाणी टोटल गैस लिमिटेड द्वारा खुदरा बिक्री के लिए ऑटोमोबाइल तक सीएनजी और घरेलू रसोई तक पाइप के जरिए गैस पहुंचाने के लिए लाइसेंस के आवेदन को खारिज कर दिया है। पीएनजीआरबी ने आवदेन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कंपनी मानदंडों को पूरा नहीं करती है। अदाणी की नजर करीब दो दशकों से राष्ट्रीय राजधानी से सटे शहरों के लिए सिटी गैस वितरण (सीजीडी) लाइसेंस पर है।
तेल नियामक पीएनजीआरबी ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके नोएडा में ऑटोमोबाइल में सीएनजी और घरेलू रसोई में पाइप के जरिये गैस की खुदरा बिक्री के लाइसेंस के लिए अदानी टोटल गैस लिमिटेड के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि यह मानकों को पूरा नहीं करता है। मानदंड।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 14 जुलाई को एक आदेश में कहा कि अदानी टोटल गैस लिमिटेड कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है और इसलिए उसका आवेदन खारिज कर दिया जाता है।
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