'एल्विश मेरा दोस्त', 'मैं एल्विश को नहीं जानता'... सांप के जहर वाले केस में पकड़े गए दो आरोपी क्या बोले?
सांपों के जहर की तस्करी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की गई। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है। दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों के सुरक्षा घेरे में है। दोनों ने मीडिया को एल्विश से अपने रिश्ते के बारे में बताया। एक आरोपी से पूछा गया कि तो उसने बताया कि मेरा टेंट का काम है।
एएनआई, नोएडा। सांपों के जहर की तस्करी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की गई। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है। दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों के सुरक्षा घेरे में है। दोनों ने मीडिया को एल्विश से अपने रिश्ते के बारे में बताया।
#WATCH | YouTuber and Bigg Boss OTT 2 winner Elvish Yadav case: Noida Police arrests two more accused named Ishwar and Vinay. pic.twitter.com/jA3qBeJYXh
— ANI (@ANI) March 20, 2024
एक आरोपी से पूछा गया कि तो उसने बताया कि "मेरा टेंट का काम है।" उससे पूछा गया कि एल्विश से क्या रिश्ता है। तो उसने कहा, "एल्विश से मेरा कोई संपर्क नहीं है। एल्विश ने कभी दर्शन भी नहीं दिए।" एक बार जब फिर पूछा कि आप एल्विश को कैसे जानते हैं तो उसका जवाब आया कि मैंने कभी एल्विश को देखा ही नहीं।
दूसरे आरोपी से पूछा गया कि आप एल्विश को कैसे जानते हो। तो उसने जवाब दिया," दोस्त है मेरा एल्विश।" फिर यही आरोपी बाद में कहता है कि भाई है मेरा भाई।
गुप्त स्थान पर हुई पूछताछ
गिरफ्तार आरोपियों ईश्वर और विनय नामक व्यक्ति से गुप्त स्थान पर पूछताछ की गई। दोनों से अलग-अलग और आमने-सामने बैठाकर भी सवाल पूछे गए। माना जा रहा है कि दोनों संदिग्धों ने कई और लोगों के नाम प्रकरण में शामिल बताए हैं।
अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी
दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस प्रकरण में एल्विश यादव समेत गिरफ्तार होने वाले आरोपितों की संख्या आठ हो गई है। हालांकि अभी यह देखना होगा कि ये दोनों लोग कहां के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं, इनकी इस प्रकरण में क्या भूमिका या संलिप्तता थी।मालूम हो कि पिछले साल 3 नवंबर को एल्विश यादव और पांच अन्य पर नोएडा में पार्टी मनाने वालों को सांप के जहर की आपूर्ति करने के आरोप में सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (डब्ल्यूपीए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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