Move to Jagran APP

कथित जमीन अधिग्रहण मामले में यमुना अथॉरिटी को झटका, HC ने किसानों के हक में दिया फैसला

Yamuna Authority को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने यमुना अथॉरिटी को सेक्टर 11 में किसानों की जमीन खरीदे या अधिगृहीत किए बगैर लगाई तार की बाड़ हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने जेवर तहसील के गांव रबूपुरा के किसान धर्मेंद्र कुमार व आठ अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Mon, 09 Sep 2024 04:00 PM (IST)
Hero Image
अधिगृहीत किए बगैर लगाई तार की बाड़ हटाने का निर्देश। फोटो- जागरण
विधि संवाददाता, प्रयागराज/ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी गौतमबुद्धनगर के सेक्टर 11 में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए किसानों की खेती की जमीन खरीदे या अधिगृहीत किए बगैर तार की बाड़ लगाकर की गई घेराबंदी को हटा लेने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने जेवर तहसील के गांव‌ रबूपुरा के किसान धर्मेंद्र कुमार व 8 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

जमीन की कीमत को लेकर नहीं बनी सहमति

याचिका पर अधिवक्ता प्रेम कुमार चौरसिया ने बहस की। इनका कहना है कि अथारिटी ने फिल्म सिटी के लिए जमीन खरीदने की किसानों से बातचीत शुरू की। किंतु कीमत को लेकर सहमति नहीं बन सकी। तो किसानों ने जमीन का बैनामा नहीं किया।और‌ न ही सरकार ने अधिग्रहण किया है।

इसके बावजूद यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने खेतों को तार के बाड़ से घेराबंदी कर ली है। फिल्म सिटी योजना में फिल्म निर्माता बोनी कपूर, आशीष भूटानी ग्रुप भी शामिल हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन में फिल्म सिटी बनाने की योजना है।

ये भी पढ़ें-

ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण की अड़चन की होगी दूर, प्राधिकरण किसानों के साथ सहमति बनाने में जुटा

अथॉरिटी ने माना, नहीं हुआ है जमीन का बैनामा

याचिका में जमीन के कब्जे में दखल देने से रोकने व जब तक बैनामा न हो जाय, तार की बाड़ हटाने की मांग की गई है। अथॉरिटी के अधिवक्ता ने माना कि जमीन का बैनामा नहीं हुआ है। किसान एक तरफ बैनामा करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ कई प्रकार की आपत्ति भी कर रहे हैं। सरकार ने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है। जिस पर कोर्ट ने अथॉरिटी को तार की बाड़ हटाने का निर्देश दिया है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।